हत्या और लूट के आरोपितों की जमानत याचिका खारिज Haridwar News
ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में युवक की हत्या करने के आरोपित की जमानत याचिका फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दी। साथ ही लूट के आरोपित की याचिका भी नामंजूर हो गई।
By Bhanu Prakash SharmaEdited By: Updated: Sat, 09 May 2020 10:42 AM (IST)
हरिद्वार, जेएनएन। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में युवक की हत्या करने के आरोपित की जमानत याचिका फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की अपर सत्र न्यायाधीश पारुल गैरोला ने खारिज कर दी है। इसके अलावा न्यायालय ने बाइक सवार युवक से पैसे छीनने के आरोपित की भी जमानत नामंजूर की है।
शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल बेदी ने बताया कि 29 नवंबर 2019 को कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र में हरिलोक तिराहे से अब्दुल रहमान को चार युवक मारपीट करते हुए सराय गांव की ओर ले गए थे। उसके बाद से अब्दुल रहमान का कोई पता नहीं चला था। इस पर अब्दुल रहमान के स्वजनों ने ज्वालापुर कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। उसके बाद अब्दुल रहमान की लाश सराय गांव के नाले में पड़ी मिली थी। घटना के संबंध में ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने अमित उर्फ टीटू, किशोर उर्फ मोंटी, जावेद व जहांगीर के खिलाफ हत्या करने के संबंध में मुकदमा दर्ज किया था। आरोपित अमित उर्फ टीटू पुत्र बुद्धि राम निवासी मोहल्ला चाकलान ज्वालापुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भिजवाया था।
न्यायालय ने आरोपित की जमानत याचिका वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई करने के बाद खारिज कर दी है। वहीं न्यायालय ने भगवानपुर थाना क्षेत्र में 14 फरवरी 2020 को बाइक सवार को रोककर उससे नकदी छीनने के आरोपित मनोज उर्फ मोंटी निवासी ग्राम दूधली थाना चरथावल मुजफ्फरनगर उप्र की जमानत याचिका पर भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई हुई। इसके बाद जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।मास्क न लगाने वाले आठ लोगों पर मुकदमा दर्ज
लक्सर क्षेत्र में बिना मास्क के कोतवाली गेट पर जमावड़ा लगाना लोगों को महंगा पड़ा। कोतवाल ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई। मामले में आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक कोतवाली प्रभारी वीरेंद्र सिंह नेगी अपने वाहन में कोतवाली से गश्त के लिए निकले थे। उनका वाहन जब कोतवाली गेट से बाहर निकला तो यहां कुछ लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था।यह भी पढ़ें: महिला की संदिग्ध मौत पर पुलिस ने शव कब्जे में लिया, ससुराल वालों ने बताया आत्महत्या
इन लोगों ने न मास्क लगाया था न ही शारीरिक दूरी का पालन किया जा रहा था। कोतवाल की ओर से मास्क न लगाने पर राहुल निवासी रावली महदूद थाना सिडकुल, रामकिशन, नोरतू, छोटेलाल, राजेश व रायचंद निवासीगण ग्राम पीतपुर-लक्सर, कृतपाल निवासी महतौली-लक्सर व अनिल निवासी ग्राम फेरूपुर के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। कोतवाल वीरेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि आरोपित बिना मास्क के शारीरिक दूरी का पालन न करते हुए कोतवाली गेट पर खड़े थे।
यह भी पढ़ें: हरिद्वार में पंजाब के पेंटर ने पांचवीं मंजिल से कूदकर जान दी, युवक ने लगाई फांसी
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।