हरिद्वार जनपद में छह मई तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें; जानिए पूरी गाइडलाइन
जनपद में कोरोना कर्फ्यू छह मई तक बढ़ा दिया गया है। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए जिलाधिकारी सी रविशंकर ने रविवार देर शाम इस बारे में निर्देश जारी किए। दूसरे चरण में जनपद के संपूर्ण शहरी और देहात क्षेत्र को शामिल किया गया है।
By Sunil NegiEdited By: Updated: Mon, 03 May 2021 10:56 AM (IST)
जागरण संवाददाता, हरिद्वार। जनपद में कोरोना कर्फ्यू छह मई तक बढ़ा दिया गया है। जिले में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए जिलाधिकारी सी रविशंकर ने रविवार देर शाम इस बारे में निर्देश जारी किए। दूसरे चरण में जनपद के संपूर्ण शहरी और देहात क्षेत्र को शामिल किया गया है। साथ ही डेयरी, फल, सब्जी, राशन आदि की दुकान खुलने का समय शाम चार बजे से घटाकर दोपहर 12 बजे तक कर दिया गया है।
जनपद में कोरोना संक्रमण के हर रोज औसतन 700 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में जिले में अभी तक 300 से अधिक व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। 27 अप्रैल को कुंभ का अंतिम शाही स्नान संपन्न होने के अगले दिन 28 अप्रैल से तीन मई तक का कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया गया था। सोमवार को यह समय पूरा हो रहा है। लेकिन, जनपद में कोरोना संक्रमण की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। इसलिए एक दिन पहले ही रविवार देर शाम जिलाधिकारी सी रविशंकर ने कोरोना कर्फ्यू का समय बढ़ाकर छह मई तक कर दिया। अभी तक आवश्यक सामग्री वाली दुकानें शाम चार बजे तक खुले रखने की अनुमति दी गई थी, लेकिन दूसरे चरण में जरूरी सामग्री वाली दुकानें दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने जनपदवासियों से कोरोना कर्फ्यू का पालन करने की अपील की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सेंथिल अवूदई कृष्णराज एस ने भी सभी से गाइडलाइन का पालन करने की अपील करते हुए जनपद के सभी थाना कोतवाली प्रभारियों को छह मई तक पूर्णत: कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
कर्फ्यू में इनको रहेगी छूट
- फल-सब्जी, डेयरी, बेकरी, मीट-मछली, राशन, पशु चारा की दुकानें दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी।
- चिकित्सालय व मेडिकल स्टोर 24 घंटे खुले रह सकेंगे।
- फैक्ट्री कर्मचारियों को डयूटी आने-जाने की छूट रहेगी।
- होम डिलीवरी वाले होटल-रेस्टोरेंट भी खुलेंगे।
- पेट्रोल पंप व गैस आपूर्ति पूरे समय खुली रहेगी।
- आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों और सरकारी वाहनों को केवल डयूटी आवागमन के लिए छूट।
- मालवाहक वाहनों के आवागमन में रहेगी छूट।
- पोस्ट आफिस और बैंक यथा समय खुले रहेंगे।
- हवाई जहाज, ट्रेन व बस से यात्रा करने वालों को आवागमन में छूट रहेगी।
- शादी व संबधित समारोह में प्रतिबंधों के साथ छूट, बारात घरों में 50 फीसद लोग उपस्थित रह सकेंगे।
- शव यात्रा वाहन को छूट रहेगी, अंतिम संस्कार में केवल 20 और अस्थि विसर्जन में पांच व्यक्ति शामिल होंगे।
- सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे और इनके वाहनों और कार्मिकों को आने जाने की छूट रहेगी।
- आवश्यक सेवा को छोड़कर प्रदेश व केंद्र सरकार के सभी विभागों के कार्यालय बंद रहेंगे।
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