पत्नी की हत्या के मामले में अदालत ने पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
हरिद्वार जनपद के रुड़की में अदालत ने चार साल पहले पत्नी की हत्या के एक मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त पर 20 हजार का अर्थदंड लगाया है। वहीं अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
By Sunil NegiEdited By: Updated: Mon, 30 Aug 2021 11:10 AM (IST)
जागरण संवाददाता, रुड़की। चार साल पहले पत्नी की हत्या के मामले में अदालत ने पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नीरज गुप्ता ने बताया कि सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के मलकपुर माजरा निवासी सिम्मी की शादी वर्ष 2000 में ढंडेरा मिलापनगर निवासी रवि कुमार भारद्वाज के साथ हुई थी। उन्होंने बताया कि 21 जुलाई को 2017 को सिम्मी के पिता मोहन सिंह ने सिविल लाइंस कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें बताया गया था कि उसकी बेटी सिम्मी को उसके पति रवि कुमार, जेठ बबलू और जेठानी अनीता प्रताड़ित करते थे। 20 जुलाई 2017 को साढ़े तीन बजे मोहन सिंह को बेटी की सुसराल से फोन आया था कि तबीयत बिगड़ने पर सिम्मी को शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जब मोहन सिंह वहां पर गए तो बेटी ने बताया कि पति रवि कुमार, जेठ बबलू और जेठानी अनीता ने उसके मुंह में जहर डाला था। उसके बाद उसकी बेटी की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस की जांच में जेठ और जेठानी पर आरोप तय नहीं किए गए थे।
उक्त मामला चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश हरिद्वार रितेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत में विचाराधीन था। गवाह और साक्ष्यों के आधार पर पति रवि कुमार भारद्वाज पर आरोप सिद्ध हुए। अदालत ने गवाह और साक्ष्यों के आधार पर रवि कुमार भारद्वाज को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के लंढौरा चौकी प्रभारी नितेश शर्मा शनिवार की रात को गाधारोणा मार्ग पर गस्त कर रहे थे। इस दौरान थिथौला गांव निवासी शिवकुमार को 15 लीटर कच्ची शराब के साथ पकड़ा है। इसके अलावा मंगलौर कोतवाली पुलिस ने ठसका गांव निवासी बाबूराम को दो लीटर कच्ची शराब के साथ पकड़ा है। चौकी प्रभारी ने बताया कि दोनों शराब को बेचने के लिए ले जा रहे थे।
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