Haridwar News: लाउडस्पीकर को लेकर सात मस्जिदों पर प्रशासन ने लगाया 5-5 हजार का जुर्माना, चेतावनी भी की जारी
हरिद्वार में धर्म स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर हरिद्वार जिले में पुलिस प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने की कवायद शुरू की है। लाउडस्पीकर स्थापित करने संबंधी शर्तों के उल्लंघन के मामले में एसडीएम पूरन सिंह ने सात मस्जिदों पर 5000-5000 रुपए का जुर्माना लगाया है।
By Jagran NewsEdited By: Nirmal PareekUpdated: Thu, 19 Jan 2023 03:17 PM (IST)
जागरण टीम, हरिद्वार: धर्म स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर हरिद्वार जिले में पुलिस प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने की कवायद शुरू की है। मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो या कोई और स्थान हो अगर आपको लाउडस्पीकर लगाना है और बजाना है तो अब आपको उसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी और अगर आपने द्वारा बिना अनुमति के लाउड स्पीकर बजाया तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसका ताजा उदाहरण हरिद्वार में देखने को मिला है। पुलिस का कहना है कि अनुमति लेने के बाद ही तय मानकों के अनुसार लाउडस्पीकर चलाए जाएं।
सात मस्जिदों पर 5-5 हजार का जुर्माना
धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर स्थापित करने संबंधी शर्तों के उल्लंघन के मामले में एसडीएम पूरन सिंह राणा ने कटारपुर, पथरी, धनपुरा, पदार्था ,नसीरपुर कलां आदि क्षेत्रों के सात मस्जिदों पर 5000-5000 रुपए प्रति मस्जिद की दर से जुर्माना लगाया है। जबकि दो मस्जिदों को चेतावनी जारी की गई है। पिछले दिनों क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आख्या पर एसडीएम ने नोटिस जारी किए थे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में ध्वनि मापक यंत्र स्थापित ना होने और वॉल्यूम ज्यादा होने जैसी बातों का उल्लेख किया था।
कुछ दिन पहले प्रशासन ने जारी कि थी चेतावनी
आपको बता दें कुछ दिन पहले उप जिलाधकारी पूरण सिंह राणा ने बताया था कि मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा में अगर किसी को लाउडस्पीकर लगाना है तो आपको जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। अगर कोई बिना अनुमति के लाउडस्पीकर लगाता है तो उसके खिलाफ 5 हजार से 25 हजार तक का जुर्माना लग सकता है। कोई बार-बार उसको रिपीट करता है, तो उसके खिलाफ एफआइआर भी दर्ज की जा सकती है। इसके साथ ही रात 10 से सुबह 6 तक लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इसकी अनुमति सिर्फ नवरात्रि या अन्य त्योहारों पर दी जा सकती है।आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।