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Haridwar Crime : महिला की हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास, कोर्ट ने इतने हजार का लगाया जुर्माना

इस मामले में शबनम के पति जुबैर हसन ने जावेद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जावेद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। यह मामला अपर सत्र न्यायाधीश रुड़की अंबिका पंत की कोर्ट में विचाराधीन था। शासकीय अधिवक्ता अनुज कुमार सैनी ने बताया कि कोर्ट ने गवाहों व साक्ष्य के आधार पर जावेद उर्फ बब्बू को दोषी पाया है।

By Raman kumar Edited By: Mohammed Ammar Updated: Sun, 21 Jan 2024 09:39 PM (IST)
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महिला की हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास, कोर्ट ने इतने हजार का लगाया जुर्माना
जागरण संवाददाता, रुड़की: गोली मारकर महिला की हत्या करने के दोषी को अदालत ने आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र स्थित सती मोहल्ला निवासी शबनम जब सात जुलाई, 2018 को सती मोहल्ला स्थित सिटी पब्लिक स्कूल के पास अपनी एक रिश्तेदारी में गई थी। शाम के समय जब वह अपनी रिश्तेदार महिला के साथ घर वापस आ रही थी, तो मोहल्ले के ही जावेद उर्फ बब्बू ने शबनम की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

इस मामले में शबनम के पति जुबैर हसन ने जावेद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जावेद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। यह मामला अपर सत्र न्यायाधीश रुड़की अंबिका पंत की कोर्ट में विचाराधीन था। शासकीय अधिवक्ता अनुज कुमार सैनी ने बताया कि कोर्ट ने गवाहों व साक्ष्य के आधार पर जावेद उर्फ बब्बू को दोषी पाया है। इसके चलते दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

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