Move to Jagran APP

पतंजलि योगपीठ ने न्यूज चैनल के संपादक के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा

पतंजलि योगपीठ ने एक न्यूज चैनल पर धार्मिक भावनाएं भड़काने और ब्लैकमेल कर पैसे मांगने का आरोप लगाते हुए चैनल के संपदाक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। कोर्ट के आदेश पर बहादराबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई।

By Sumit KumarEdited By: Updated: Sun, 27 Jun 2021 05:16 PM (IST)
Hero Image
कोर्ट के आदेश पर बहादराबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई।
जागरण संवाददाता, हरिद्वार: पतंजलि योगपीठ ने एक न्यूज चैनल पर धार्मिक भावनाएं भड़काने और ब्लैकमेल कर पैसे मांगने का आरोप लगाते हुए चैनल के संपदाक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। कोर्ट के आदेश पर बहादराबाद थाने में दर्ज किया गया। पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट के विधि अधिकारी राजू वर्मा ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की अदालत में बताया कि एक न्यूज़ चैनल के संपादक व एंकर अतुल अग्रवाल कई सालों से पतंजलि व ट्रस्ट से जुड़े संस्थानों और उनके उत्पादों को लेकर विज्ञापन प्रसारित करते आ रहे हैं। कुछ दिन पहले पतंजलि ने न्यूज़ चैनल को विज्ञापन देना बंद कर दिया था। आरोप है कि उसके बाद से अतुल अग्रवाल ने पतंजलि योगपीठ, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ रंजिशन, गलत और भ्रामक खबरें चलाते हुए उनकी मानहानि की और योग व हिंदू धर्म संस्कृति पर सवाल उठाते हुए धार्मिक भावनाओं को आहत किया है।

यह भी पढ़ें- पुलिस महानिदेशक की फर्जी फेसबुक आइडी बनाकर पैसे वाला गिरफ्तार, राजस्थान से चढ़ा पुलिस के हत्थे

आरोप यह भी है कि अतुल अग्रवाल ने विज्ञापन ना देने पर कई तरह की धमकियां भी दी। इस मामले में कोर्ट ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। एसपी सिटी कमलेश उपाध्याय ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर अतुल अग्रवाल निवासी देहरादून के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

कच्ची शराब संग गिरफ्तार

लक्सर: लक्सर कोतवाली में तैनात कांस्टेबल विवेक गुंसाई और मनोज कुमार ने गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर आरोपित राजेश गुप्ता निवासी मुंडाखेड़ा खुर्द को दस लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज कर आरोपित का चालान कर दिया गया।

यह भी पढ़ें- नाबालिग के हाथों में बाइक और स्कूटी की चाबी देना पड़ सकता है महंगा, ऐसे ही एक मामले में कटा 35 हजार का चालान

Uttarakhand Flood Disaster: चमोली हादसे से संबंधित सभी सामग्री पढ़ने के लिए क्लिक करें

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।