Ankita Bhandari Murder Case : CM के आदेश पर हुई जांच तो नैनीताल में 5 रिसोर्ट मिले अवैध, प्रशासन ने किया सील
Ankita Bhandari Murder Case मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद अवैध होटल-रिसोर्ट की जांच करने वहां काम कर रहे कर्मचारियों के बारे में जानकारी जुटाने के आदेश पर डीएम ने तहसीलवार कमेटी गठित कर जांच के आदेश दिए थे।
By kishore joshiEdited By: Rajesh VermaUpdated: Sat, 24 Sep 2022 08:24 PM (IST)
जागरण संवाददाता, नैनीताल : Ankita Bhandari Murder Case : यमकेश्वर की अंकिता भंडारी की हत्या की घटना के बाद मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी होटल-रिसोर्ट की जांच करने के निर्देश दिए हैं। इसी आदेश के तहत जिले में भी होटल- रिसोर्ट की जांच शुरू हो गई है। शनिवार को जांच के दौरान धानाचूली क्षेत्र में पांच रिसोर्ट मानकों के विपरीत संचालित होते पाए गए। इस पर इन पांचों रिसोर्ट को सील कर दिया गया है।
पर्यटन विभाग के पास 670 होटल और रिसोर्ट की ही जानकारी
जिला पर्यटन कारोबार के लिहाज से प्रदेश में अहम स्थान रखता है। जिस कारण बीते कुछ वर्षों में पर्यटन कारोबार करने वाले लोगों की बाढ़ सी आ गई है। स्थानीय लोगों के साथ ही बाहर से पहाड़ पर आए लोगों ने होटल रिजार्ट बना लिए है। बिना पंजीकरण ही सैकड़ों होटल और रिसोर्ट का संचालन किया जा रहा है। पर्यटन विभाग के आकड़ों के मुताबिक जिले में अब तक 670 होटल और रिसोर्ट ही पंजीकृत है, जबकि बिना पंजीकरण के संचालित होने वाले होटलों और रिसोर्ट की संख्या इससे कई गुना अधिक है।ये भी पढ़ें : Ankita Murder Case: अंकिता भंडारी के पिता बोले, मेरी बेटी के हत्यारों को मिले फांसी की सजा; देखें वीडियो
नैनीताल शहर में 227 होटल व गेस्ट हाउस ही है पंजीकृत
मंडल और जिला मुख्यालय होने के साथ ही पर्यटन कार्यालय यहां स्थापित होने के बावजूद दर्जनों होटल रिसोर्ट बिना पंजीकरण संचालित किए जा रहे है। शहर में पर्यटन विभाग में 227 हाेटल और गेस्ट हाउस ही पंजीकृत है, जबकि 60 होम स्टे का पंजीकरण किया गया है। इसके विपरीत शहर में 600 से अधिक होटल का संचालन किया जा रहा है।मानकों को ताक में रखकर हो रहा संचालन
पर्यटन विभाग में पंजीकरण को लेकर होटल व रिसोर्ट को फायर, फूड सेफ्टी समेत तमाम विभागों से एनओसी लेना अनिवार्य होता है। यदि प्राधिकरण क्षेत्र हो तो यह अनिवार्य है कि नक्शा पास कर भवन बनाया गया हो। मगर शहर में मानकों को ताक में रखकर बिना पंजीकरण ही होटल रिर्जाट का संचालन किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित रिजार्ट और होटलों की स्थिति और गंभीर है। जहां कार्य कर रहे कई कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन तक मौजूद नहीं है।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।सीएम के आदेश के बाद आई तेजी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद अवैध होटल-रिसोर्ट की जांच करने, वहां काम कर रहे कर्मचारियों के बारे में जानकारी जुटाने के आदेश पर डीएम ने तहसीलवार कमेटी गठित कर जांच के आदेश दिए थे। जिसमें संबंधित क्षेत्र के एसडीएम को टीम प्रभारी बनाया था। डीएम धीराज गर्ब्याल ने बताया कि शनिवार को एसडीएम धारी योगेश मेहरा के नेतृत्व में धानाचूली क्षेत्र में अभियान चलाया गया, जिसमें बिना पंजीकरण और मानकों के विपरित संचालन पर स्वामी बीएस नयाल के आर्यन रिसोर्ट, अर्जुन विवेक दत्ता के एडमिरलस विला, प्रेम सिंह मेहरा के फॉरेस्ट एक्रेस कैंप, दिनेश कुमार के विस्लिंग वुड्स, कार्तिक महरोत्रा के द फिग गजार को सील कर दस-दस हजार का जुर्माना लगाया गया है।ये भी पढ़ें : Ankita Murder Case: स्पीकर ऋतु खंडूड़ी ने सीएम धामी को लिखा पत्र, राजस्व पुलिस व्यवस्था खत्म करने का किया अुनरोध Ankita Murder Case: एम्स ऋषिकेश में हुआ पोस्टमार्टम, रिपोर्ट को लेकर भीड़ ने रोकी एंबुलेंस; देखें वीडियोबिना पंजीकरण और मानकों को ताक में रखकर संचालित किये जा रहे होटल और रिसोर्ट संचालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच के लिए टीम गठित की गई है। सभी क्षेत्रों में टीम निरीक्षण और छापेमारी कर कार्रवाई करेगी।
- धीराज गर्ब्याल, डीएम नैनीताल।