अधिवक्ता सुशील रघुवंशी हत्याकांड के अहम अभियुक्त विनोद लाला की जमानत नामंजूर
हाईकोर्ट ने कोटद्वार के बहुचर्चित अधिवक्ता सुशील कुमार रघुवंशी हत्याकांड के अहम अभियुक्त विनोद लाला की जमानत नामंजूर कर दी है।
By Skand ShuklaEdited By: Updated: Fri, 22 Nov 2019 05:00 PM (IST)
नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट ने कोटद्वार के बहुचर्चित अधिवक्ता सुशील कुमार रघुवंशी हत्याकांड के अहम अभियुक्त विनोद लाला की जमानत नामंजूर कर दी है। विगत एक जून की रात को मुखबिर की सूचना पर अधिवक्ता सुशील कुमार रघुवंशी हत्याकांड के शूटर ख्वाजा नगला, थाना छपरोली, जिला बागपत उत्तर प्रदेश निवासी दीपकमान पुत्र विजेन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस पूछताछ में दीपकमान ने बताया था कि 13 सितम्बर 2017 को जब वह रघुवंशी की हत्या करने कोटद्वार आए थे तो बाइक को ग्राम सोहजनी जाटान पोस्ट अलीपुर खेड़ी थाना तितावी जनपद मुज्जफरनगर उत्तर प्रदेश निवासी दीपक शर्मा पुत्र स्व. नरेन्द्र शर्मा चला रहा था। दीपक शर्मा को मोतीचूर तिराहा स्टैण्ड किरतपुर बिजनौर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूछताछ में दीपक ने बताया कि अल्मोडा जेल में बंद रूपेश त्यागी उर्फ अमित त्यागी के कहने पर साथी के साथ कोटद्वार आया, जहां सुरेन्द्र सिंह नेगी उर्फ सूरी से मिला। सूरी ने उन्हें पिस्टल व कारतूस उपलब्ध कराकर अधिवक्ता सुशील कुमार रघुवंशी व उसके घर को दिखाया, लेकिन उस दिन अधिवक्ता रघुवंशी के कोटद्वार में नहीं होने से वह वापस चले गये। दो बार वह अपने साथी के साथ 13 सितम्बर 2017 को कोटद्वार आए। सुबह करीब 10 बजे से वह अधिवक्ता सुशील कुमार रघुवंशी के घर से कुछ दूर इंतजार कर रहे थे। जब घर से बाहर निकले तो मोटर साइकिल को स्टार्ट कर उसके घर की ओर चले, थोड़ा आगे जाकर ही मोटर साइकिल से ही सुशील रघुवंशी के ऊपर फायर किया तो वह मोटर साइकिल सहित नीचे गिर गए। इस दौरान हमारा एक जिंदा कारतूस भी नीचे गिर गया था, पीछे से शोर होने पर हम लोग वहां से तेजी से भाग निकले। 12 मई को पुलिस ने हत्या की साजिश रचने वाले तीन आरोपी विनोद गर्ग उर्फ विनोद लाला, सर्वेश्वर प्रसाद उर्फ डब्बू, सुरेन्द्र सिंह उर्फ सूरी को गिरफ्तार कर लिया था। तीनों अभी पौड़ी जेल में बंद है।
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