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377 वैध होने के बाद प्रदेश में लेस्बियन का पहला मामला आया सामने, जानिए

सुप्रीम कोर्ट द्वारा समैलिंगकता वैध किए जाने के बाद से प्रदेश में लेस्बियन का पहला मामला सामने आया है। दो युवतियां एक-दूसरे के इश्‍क में पड़कर घर से फरार हो गईं।

By Skand ShuklaEdited By: Updated: Wed, 31 Oct 2018 01:37 PM (IST)
377 वैध होने के बाद प्रदेश में लेस्बियन का पहला मामला आया सामने, जानिए
गदरपुर (जेएनएन) : सुप्रीम कोर्ट द्वारा समैलिंगकता वैध किए जाने के बाद से प्रदेश में लेस्बियन का पहला मामला सामने आया है। दो युवतियां एक-दूसरे के इश्‍क में पड़कर घर से फरार हो गईं। वहीं इसके लिए परिजनों ने युवकों पर भगाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने जब दोनों युवतियों को बरामद कर मामले का खुलासा किया तो लोग स्‍तब्‍ध रह गए। युवतियों ने बताया कि वे एक दूसरे से प्‍यार करती हैं, लेकिन घर वाले इसको लेकर आए दिन मारपीट करते थे। उन्‍हें हमारा रिश्‍ता मंजूर नहीं। पुलिसवालों ने जब युवतियों को परजिनों के साथ जाने के लिए कहा तो उन्‍होंने इससे सीधे इन्‍कार कर दिया। जिसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया। जहां से उन्हें बाल कल्याण समिति के सुपुर्द कर दिया गया। आइए आपको पूरी कहानी विस्‍तार से बताते हैं।

रुड़की में बरामद हुईं दोनों युवतियां ने कहा, एक-दूसरे से करते हैं प्‍यार

मामला है ऊधमसिंह नगर जिले के गदरपुर का। क्षेत्र के परिजनों ने 11 अक्‍टूबर को थाने में एक तहरीर सौंपी। दो युवकों पर अारोप लगाते हुए कहा कि वे उनकी बेटियों को लेकर फरार हो गए हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तफ़तीश शुरू की। युवतियों की लोकेशन ट्रेश करने की कोशिश की गई। इस दौरान रूड़की क्षेत्र में दोनों की लोकेशन मिली। एसआइ दिनेश भट्ट पुलिस कर्मियों के साथ वहां पहुंचे और दोनों को बरामद कर गदरपुर ले आए। पूछताछ में युवतियों ने जो बताया वह बात परिजनों और क्षेत्र के लोगों के लिए हतप्रभ करने वाली थी। उन्‍होंने कहा कि वे एक-दूसरे को पंसद करती हैं और साथ रहना चाहती हैं। लेकिन उनके प्‍यार को परिजन स्‍वीकार नहीं कर रहे। आए दिन इसको लेकर मारपीट करते हैं। इस दौरान पुलिस ने परिजनों को भी बुला लिया। लेकिन युवतियों ने परिजनों के साथ घर जाने से इन्कार कर दिया। जिसके बाद दोनों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में बयान दर्ज होने के बाद उन्‍हें बाल कल्याण समिति भेज दिया गया। 

एक युवती के भाई पर क्‍यों दर्ज हुआ दुष्कर्म का केस, जानकर हो जाएंगे हैरान

पुलिस के मुताबिक दोनों युवतियों के गायब होने के बाद पुलिस ने कुछ नंबर सर्विलांस पर लगाए थे। इसमें एक नंबर फरार युवती के भाई का भी था। इस दौरान युवती का भाई दूसरी युवती की बहन से मोबाइल पर घंटों बात करते हुए पाया गया। दोनों से पूछताछ हुई तो उन्होंने फरार युवतियों के संबंध में कोई भी जानकारी से इन्कार कर दिया था। इधर दोनों युवतियों के परिजनों के बीच विवाद हो गया था। इस पर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक पर पुत्री से दुष्कर्म का केस दर्ज करवा दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने 377 को कर दिया है वैध

पिछले दिनों देश की सर्वोच्‍च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। इसके साथ ही भारत समलैंगिक संबंधों को वैध मानने वाला 126 वां देश बन गया है, हालांकि कि दुनिया के कई देशों में समलैंगिकता अब भी अवैध मानी जाती है। इनमें से अधिकतर देशों में इसे अपराध मानते हुए कड़ी सजा भी निर्धारित की गई है। यही नहीं कुछ देशो में तो समलैंगिकता के लिए मृत्युदंड तक का प्रावधान है।

समलैंगिक संबंध बनाना 72 देशों में अपराध

एक तरफ जहां पूरी दुनिया में सभी मनुष्यों को समान अधिकार देने की बाते होती है, वहीं कुछ ऐसे देश भी हैं जहां समलैंगिकता को आज भी अपराध माना है। फिलहाल दुनिया में 72 ऐसे देश हैं जहां समलैंगिकता अपराध की श्रेणी में है।

यहां महिलाओं के लिए गैरकानूनी है समलैंगिकता

दुनिया में कुछ देश ऐसे भी है जहां सिर्फ महिलाओं द्वारा बनाये गए समलैंगिक सम्बन्धों को अवैध माना जाता है। इन देशो में बेनिन, बुर्किना, नाइजर माली जैसे देश शामिल है। वहीं घाना में पुरुषों में द्वारा समलैंगिक सम्बन्ध को अवैध माना जाता है महिलाओ द्वारा ही इन सम्बन्धो को बनाने को लेकर कोई सजा का प्रावधान नहीं है।

आठ देशो में समलैंगिक सम्बन्ध पर सजा-ए-मौत

दुनिया में आठ देश ऐसे भी है जहां समलैंगिक सम्बन्धों को गंभीर अपराध मानकर ऐसे मामलों में लिप्त पाए जाने पर सजा-ए-मौत को प्रावधान है। समलैंगिक सम्बन्धों पर सीधे मौत की सजा सुनाने वाले देश के नाम सीरिया, सोमालिया, सूडान, नाइजीरिया, ईराक, इरान, यमन सऊदी अरब हैं।

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