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रेड जोन से आ रहे प्रवासियों के लिए की जा रही सेंट्रलाइज्ड क्वारन्टीन सेंटर की व्यवस्था

स्‍वास्‍थ्‍य सचि‍व ने हाईकोर्ट को बताया क‍ि सीमावर्ती जिलों हरिद्वार उधमसिंह नगर देहरादून और नैनीताल में सेंट्रलाइज्ड क्वारन्टीन सेंटर बनाने की व्यवस्था की जा रही है।

By Skand ShuklaEdited By: Updated: Thu, 28 May 2020 08:12 AM (IST)
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रेड जोन से आ रहे प्रवासियों के लिए की जा रही सेंट्रलाइज्ड क्वारन्टीन सेंटर की व्यवस्था

नैनीताल, जेएनएन : उत्तराखंड आ रहे प्रवसियों को क्वारंटाइन करने व कोरोना टेस्टिंग मामले को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सरकार का पक्ष रखते हुए सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी ने हाईकोर्ट को बताया है कि सीमावर्ती इलाकों की जगह सीमावर्ती जिलों हरिद्वार, उधमसिंह नगर , देहरादून और नैनीताल में सेंट्रलाइज्ड क्वारन्टीन सेंटर बनाने की व्यवस्था की जा रही है। जिसमें रेड जोन से आने रहे प्रवासियों को रखा जाएगा। प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग मामले पर सचिव ने कहा कि आईसीएमआर को टेस्टिंग बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया है। जैसे ही वहां से स्वीकृति मिलती है टेस्टिंग की संख्या को भी बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 4000 टेस्ट किट पूरे प्रदेश में वितरित किए गए हैं। न्यायालय ने टेस्ट की क्षमता को शीघ्र बढ़ाकर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली व हरिद्वार के सच्चिदानंद डबराल की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान ग्रामीण इलाकों में स्थित क्वॉरेंटाइन सेंटर्स की अव्यवस्थाओं के बारे में याचिकाकर्ता द्वारा न्यायालय को अवगत कराया। जिस पर न्यायालय ने सचिव जिला विधिक सहायता प्राधिकरण नैनीताल उधमसिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार को आदेशित किया है कि वह इन जिलों के क्वॉरेंटाइन सेंटर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण खुद जाकर करेंगे और तीन दिन के भीतर सेंटर की साफ-सफाई भोजन और मूलभूत सुविधाओं जैसे टॉयलेट आदि की दुर्दशा के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित करेंगे।

कोर्ट ने सचिव स्वास्थ्य को आदेशित किया है कि पिथौरागढ़ में स्थित एक कोरेंटिन सेंटर में संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ करने पर ही जिस प्रवासी के साथ मारपीट की गई उस प्रकरण में दोषी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही कर कर तीन दिन में न्यायालय को अवगत कराएं। कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की है कि कई क्वॉरेंटाइन सेंटर में मूलभूत सुविधाओं का स्वास्थ्य सफाई और भोजन का अभाव है, जिस पर स्वास्थ्य सचिव को त्वरित कार्यवाही कर तीन दिन के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।

कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव को सभी क्वारन्टीन सेंटर की व्यवस्थाओं को अपग्रेड कर न्यायालय में लिखित रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा है। क्वारन्टीन सेंटर की अव्यवस्थाओं के बारे में जिला विधिक सहायता प्राधिकरण के सचिव से रिपोर्ट प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय अगला आदेश पारित करेगा। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया व न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ ने अगली सुनवाई दो जून के लिए नियत कर दी।

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