युवा अधिवक्ताओं की मदद के लिए हुई दो करोड़ की व्यवस्था, जल्द मुहैया कराई जाएगी मदद
युवा अधिवक्ताओं के समक्ष उत्पन्न आर्थिक संकट में उनकी आर्थिक मदद किए जाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई हुई।
By Skand ShuklaEdited By: Updated: Tue, 28 Apr 2020 06:41 PM (IST)
नैनीताल, जेएनएन : देशव्यापी लॉक डाउन से राज्य के युवा अधिवक्ताओं के समक्ष उत्पन्न आर्थिक संकट में उनकी आर्थिक मदद किए जाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट को बताया गया कि अधिवक्ता कल्याण कोष में दो करोड़ रुपये की व्यवस्था हो गई है। जिसे एक योजना बनाकर युवा अधिवक्ताओं में बांटा जाएगा।
न्यायमूर्ति मनोज तिवारी व न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खण्डपीठ के समक्ष हुई सुनवाई में राज्य के महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने 78.50 लाख रुपये अधिवक्ता कल्याण कोष कमेटी के खाते में अवमुक्त कर दिए हैं और लगभग इतनी ही राशि उत्तराखंड बार कौंसिल के पास व कुछ राशि अन्य खातों में है । इस राशि को अब राज्य के उन युवा अधिवक्ताओं को बांटा जाएगा जिनकी प्रैक्टिस पांच साल से कम है । उन्होंने बताया कि अधिवक्ता कल्याण कोष कमेटी जरूरतमंद अधिवक्ताओं से आवेदन पत्र मंगाएं जाएंगे । इस हेतु एक आवेदन पत्र सभी बार एसोसिएशननों को भेजा जाएगा । जिसके बाद आर्थिक मदद दी जाएगी।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कार्तिकेय गुप्ता ने हाईकोर्ट व राज्य सरकार के इस निर्णय की सराहना करतर हुए कहा कि युवा अधिवक्ताओं को इस मदद से कुछ हद तक राहत मिलेगी । उल्लेखनीय है कि देहरादून के अधिवक्ता मनमोहन कंडवाल व अन्य ने जनहित याचिका दायर कर कोरोना वायरस से बचाव के लिये हुये देशव्यापी लॉक डाउन से अधिवक्ताओं का काम ठप्प होने व उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने को ध्यान में रखते हुए उनकी आर्थिक मदद की मांग की थी । सरकार व बार कौंसिल के इस वक्तव्य के बाद याचिका निस्तारित कर दी गई है ।
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