Covid-19 : उत्तराखंड में गुटखा बेचने और थूकनेे पर प्रतिबंध, ऐसा करते मिलेे तो होगी कड़ी कार्रवाई
गुटखा बेचा और थूका तो अब सख्त कार्रवाई होगी। शराब गुटखा आदि उत्पादों के विक्रय पर उत्तराखंड में पूरी रोक लगा दी गई है।
बागेश्वर, जेएनएन : गुटखा बेचा और थूका तो अब सख्त कार्रवाई होगी। शराब, गुटखा आदि उत्पादों के विक्रय पर उत्तराखंड में पूरी रोक लगा दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई होगी।
कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम और नियंत्रण के लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है। नए नियम के आधार पर अब सार्वजनिक स्थानों पर सभी के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही शारीरिक दूरी का तय मानकों के साथ अनुपालन भी करना है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना भी दंडनीय अपराध है। यदि ऐसा भूलवश भी किया तो सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा शराब, गुटखा और तंबाकू के उत्पादों के विक्रय पर पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। अलबत्ता नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना, मुकदमा आदि भी हो सकता है।अधिकारियों को निर्देश
डीएम ने विभागीय अधिकारियो को भी सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में नियमों का कड़ाई के साथ पालन कराएंगे। आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत और उत्तराखंड महामारी अधिनियम में भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई होगी। डीएम, बागेश्वर रंजना राजगुरु ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण को हराने के लिए सरकार की तरफ से जारी गाइलाइन का पालन किया जा रहा है। शराब, गुटखा और तंबाकू के उत्पादों की बिक्री रोक दी गई है। सार्वजिनक स्थानों पर फेस कवर अनिवार्य, शारीरिक दूरी तय मानकों के अनुसार होगी। थूकने पर भी कार्रवाई होगी।
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