उपनिदेशक को वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाने की अधिसूचना स्थगित
समाज कल्याण विभाग के उपनिदेशक रईस अहमद को वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करने के मामले में सरकार को बड़ा झटका लगा है।
By Skand ShuklaEdited By: Updated: Wed, 09 Jan 2019 07:06 PM (IST)
नैनीताल, जेएनएन : समाज कल्याण विभाग के उपनिदेशक रईस अहमद को वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करने के मामले में सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने उनकी वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पद पर नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना को अगले आदेश तक स्थगित करते हुए सरकार से जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
काठगोदाम हल्द्वानी जामा मस्जिद के प्रबंधक बासित खान ने जनहित याचिका दायर कर उपनिदेशक रईस अहमद को वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यपालक अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपने को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि उपनिदेशक वक्फ बोर्ड के महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी के पात्र नहीं हैं। मुख्य कार्यपालक अधिकारी की जिम्मेदारी उपसचिव या उच्च श्रेणी के अफसर को सौंपी जाती है। यह वक्फ बोर्ड की धारा-123 का उल्लंघन है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद रईस को मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करने संबंधी अधिसूचना को स्थगित कर दिया। साथ ही सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई हाई कोर्ट के शीतकालीन अवकाश के बाद होगी।
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