शादी के ठीक पहले दहेज में कैश और कार की डिमांड, कोर्ट के आदेश आठ लोगों पर केस दर्ज
न्यायालय के आदेश पर कुंडा पुलिस ने दहेज न देने पर शादी से मना करने के आरोप में आठ लोगों पर दहेज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
By Skand ShuklaEdited By: Updated: Thu, 16 Jan 2020 06:46 PM (IST)
काशीपुर, जेएनएन : काशीपुर में न्यायालय के आदेश पर कुंडा पुलिस ने दहेज न देने पर शादी से मना करने के आरोप में आठ लोगों पर दहेज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पीडि़त ने बताया कि रिश्ते के समय उसने अपनी क्षमता से अधिक खर्च किया था। लेकिन शादी के कुछ दिन पहले लड़के वाले घर आए और कार के साथ कैश की डिमांड करने लगे। इसको लेकर उन्होंने शादी तोड़ दी। जबकि शादी की तैयारियां शुरू हाे गई थीं।
दो जनवरी को होनी थी शादी काशीपुर के ग्राम लालपुर थाना कुंडा निवासी भूरे पुत्र फकीरा ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से 22 दिसंबर 2019 को न्यायिक मजिस्ट्रेट जसपुर के न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसकी बेटी का रिश्ता 15 जून 2019 को खुशलपुर थाना छजलैट जिला मुरादाबाद निवासी गुल हसन पुत्र मेहंदी हसन के साथ तय हुआ था। इस दौरान हुई बातचीत में 2 जनवरी 2020 को बारात आने की तारीख तय कर ली गई थी। रिश्ते के समय उसने गुलहसन, उसके पिता मेहंदी हसन व अन्य आरोपितों को करीब पांच लाख रुपये के सोने चांदी व अन्य कीमती सामान दिया था।
कार और दो लाख कैश की डिमांड भूरे ने बताया कि शादी के कुछ दिन पूर्व मेहंदी हसन उनके घर आया और शादी के पूर्व दहेज में कार व दो लाख रुपये की मांग करने लगा। आरोपित ने कहा कि अगर उनकी यह मांग पूरी नहीं होगी तो वह बेटे की बरात लेकर उसकी चौखट पर नहीं चढेगा। उसने न्यायालय में बताया कि विपक्षीगण दहेज लोभी हैं और रिश्ता टूटने से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर ठेस पहुंची है।
इनके खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा इस मामले में फैसला सुनाते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट जसपुर प्रकाश चंद्र ने थानाध्यक्ष कुंडा राजेश यादव को आरोपितों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए थे। कुंडा पुलिस ने गुरुवार को आरोपित गुलहसन पुत्र मेहंदीहसन, मेंहदी हसन पुत्र नजरू, हनीसा पत्नी मेंहदी हसन, इबरार, मोहम्मद हसन पुत्र मेहंदी हसन, शब्बीरा पुत्र सूफी अल्ला दिया, इलियास पुत्र जुम्मा निवासी खुशलपुर थाना छजलैट जिला मुरादाबाद के खिलाफ दहेज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। थानाध्यक्ष ने इस मामले की विवेचना एसआइ बिजेंद्र कुमार को सौंपी है।
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