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लेबल में गड़बड़ी करने पर काजू बेचने वाली कंपनी पर एक लाख का जुर्माना nainital news

नैनीताल जिले के कालाढूंगी में काजू बनाने वाली एक कंपनी पर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम - 2006 के तहत एक लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है।

By Skand ShuklaEdited By: Updated: Sat, 18 Jan 2020 07:08 PM (IST)
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लेबल में गड़बड़ी करने पर काजू बेचने वाली कंपनी पर एक लाख का जुर्माना nainital news
हल्द्वानी, जेएनएन : नैनीताल जिले के कालाढूंगी में काजू बनाने वाली एक कंपनी पर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम - 2006 के तहत एक लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। इसी मामले में हल्द्वानी के फुटकर विक्रेता पर भी पांच हजार रुपये का जुर्माना ठोका गया है। साल 2015 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश चंद्र टम्टा की अगुवाई में विभाग की टीम ने हल्द्वानी नवाबी रोड पर छापेमारी की।

सत्यम जनरल स्टोर से अमूल्य क्वालिटी ब्रांड का पैकेट बंद काजू का सैंपल जांच के लिए उठाया गया। जिसे रुद्रपुर प्रयोगशाला में भेजा गया। प्रयोगशाला से खाद्य सुरक्षा विभाग को भेजी गई जांच रिपोर्ट में काजू को मिथ्या ब्रांड का घोषित किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश चंद्र टम्टा ने काजू बनाने वाली कंपनी मैसर्स न्यूट्री कांसेप्ट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड कालाढूंगी व फुटकर विक्रेता (सत्यम जनरल स्टोर) के खिलाफ न्याय निर्णायक अधिकारी / अपर जिलाधिकारी नैनीताल के न्यायालय में वाद दायर कर पैरवी की। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दोनों पर जुर्माना लगाया है।

मीट विक्रेता पर 25 हजार जुर्माना

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने एक अन्य मामले में काठगोदाम के एक मीट विक्रेता पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि गौला बैराज रोड पर मैसर्स असलम चिकन शॉप बिना पंजीकरण के संचालित होते मिली।

क्या होता है मिथ्या छाप

पैकेट बंद खाद्य सामग्री के ऊपर कंपनी को अपना लेबल लगाना होता है। कई कंपनियां खाद्य सामग्री में घालमेल कर लेबल पर सही जानकारी नहीं देती है। काजू मामले में भी संबंधित कंपनी के लेबल पर बैच नंबर व पैकिंग की तिथि अंकित नहीं मिली।

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