ऊधमसिंह नगर के डीएम नीरज समेत चार के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी
हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर नीरज खेरवाल, एसडीएम सितारगंज निर्मला बिष्ट व अधिसाशी अभियन्ता मदन राम आर्य को आदेश का गलत प्रयोग करने पर अवमानना का नोटिस जारी किया है।
By Skand ShuklaEdited By: Updated: Wed, 09 Jan 2019 08:45 PM (IST)
नैनीताल, जेएनएन। हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर नीरज खेरवाल, एसडीएम सितारगंज निर्मला बिष्ट व अधिसाशी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग मदन राम आर्य को कोर्ट के आदेश का गलत प्रयोग करने पर अवमानना का नोटिस जारी किया है।
पूर्व में खण्डपीठ ने राज्य में सार्वजनिक स्थानों, गलियों सड़कों में हुए अतिक्रमण को चिन्हित करने के लिए जिला स्तर पर कमेटिया गठित करने के निर्देश सभी जिला अधिकारियों को दिए थे। इन कमेटियों को तीन माह के भीतर पूरे प्रदेश में हुए अतिक्रमण चिन्हित कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा था । इस कमेटी में राजस्व विभाग के अधिकारियों को भी शामिल करने को कहा था। साथ ही याचिकाकर्ता को निर्देश दिए थे कि वह सभीजिलाधिकारियों को इसमें पक्षकार बनाएं। मामले के अनुसार रुद्रपुर रमपुरा के ग्राम प्रधान मनमोहन सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि रुद्रपुर के रमपुरा में मोहल्ले में मॉडल कॉलोनी बसाई जा रही है जिसके सभी आवासों के गेट रोड की तरफ हैं इन भवन स्वामियों द्वारा रोड की तरफ गेट निकालकर सड़क पर अतिक्रमण कर दिया है।
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी के बाद की नियत की थी। परन्तु प्रशासन द्वारा कोर्ट के आदेश की अनदेखी करके सितारगंज में रोड का चौड़ीकरण के नाम पर आवासीय व व्यवसायिक दुकानों को तोड़ दिया विरोध करने पर उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश का हवाला दिया जिस पर अधिवक्ता दयानंद ने आदेश का उल्लंघन करने के आदेश उनके खिलाफ अवमानना याचिका दायर की । कोर्ट ने उनको अवमानना का दोषी माना है।यह भी पढ़ें : दक्षिण अफ्रीका टूर घोटाले में हाई कोर्ट सख्त, इनको जारी किया नोटिस
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