मानव अंगों की तस्करी मामले में आरोपित डाॅ. अरुन पांडे को मिली जमानत
हाई कोर्ट ने मानव अंगों की तस्करी के मामले में जेल में बंद आरोपित व उत्तरांचल डेंटल कॉलेज लालपत्थर डोईवाला देहरादून के निदेशक डॉ. अरुण पांडे की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है।
By Skand ShuklaEdited By: Updated: Thu, 10 Jan 2019 08:17 PM (IST)
नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने मानव अंगों की तस्करी के मामले में जेल में बंद आरोपित व उत्तरांचल डेंटल कॉलेज लालपत्थर डोईवाला देहरादून के निदेशक डॉ. अरुण पांडे की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। दरअसल 11 सितंबर 2017 को पुलिस द्वारा डोईवाला थाने में गंगोत्री चैरीटेबल अस्पताल के डॉ. अक्षय कुमार समेत नौ अन्य के खिलाफ किडनी चोरी का मामला दर्ज किया था। पुलिस की जांच पड़ताल में पता चला था कि डेंटल कॉलेज के निदेशक अरुण पांडे द्वारा अस्पताल के लिए गंगोत्री चैरीटेबल को जमीन लीज पर दी थी। डॉ. पांडे डेंटल कॉलेज के निदेशक थे। डॉ. पांडे पर भी किडनी चोर गिरोह में शामिल होने के आरोप में पुलिस द्वारा मामला दर्ज होने के बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। निचली कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद डॉ. पांडे द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद डॉ. पांडे की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।
झूठी याचिका दायर करने पर याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये जुर्माना
नैनीताल : हाई कोर्ट ने झूठी याचिका दायर करने पर याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाते हुए याचिका निरस्त कर दी। जुर्माने की रकम मुख्य चिकित्साधिकारी को दी जाएगी, वह इसका प्रयोग कुत्तों के काटे वाले मरीजों के टीकाकरण में करेंगे।
गुरुवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में नैनीताल निवासी रिटायर पालिका कर्मचारी निर्मला साह की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के अनुसार वह 2007 में पालिका से रिटायर हुईं, अभी तक पालिका द्वारा उनकी ग्रेच्यूटी का भुगतान नहीं किया गया है। बुधवार को इस मामले में कोर्ट द्वारा पालिका के अधिशासी अधिकारी को तलब कर लिया, उन्होंने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता का गे्रच्यूटी का भुगतान कर दिया गया है। एकलपीठ ने झूठी याचिका दायर कर कोर्ट का समय बर्बाद करने को बेहद गंभीरता से लेते हुए 50 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया।
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