पति समेत चार लोगों पर दहेज उत्पीड़न का केस, कार की कर रहे थे डिमांड Nainital News
काशीपुर पुलिस ने विवाहिता की तहरीर पर पति समेत चार लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीडऩ मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया है। परिजन कार की डिमांड कर रहे थे।
By Skand ShuklaEdited By: Updated: Sat, 14 Mar 2020 05:21 PM (IST)
काशीपुर, जेएनएन : दहेज उत्पीडऩ के मामले में काशीपुर पुलिस ने विवाहिता की तहरीर पर पति समेत चार लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीडऩ, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया है। महिला ने अपने पति पर उसकी मर्जी के बगैर शारीरिक संबंध बनाने व अप्राकृतिक यौन शोषण का आरोप भी लगाया है।
मारपीट करते थे ससुराली
मोहल्ला पटेल नगर निवासी निशू पुत्री मदन चंद्रा ने कोतवाली में सौंपी तहरीर में बताया है कि उसका विवाह 15 अगस्त 2019 को हरीश बाबा पुत्र शिवलाल बाबा निवासी खुशी एनक्लेव रुद्रपुर के साथ ङ्क्षहदू रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हुआ था। पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार सोने-चांदी के जेवरात समेत दहेज में काफी सामान उपहार स्वरूप दिया था। उसने आरोप लगाया है कि उसके पति हरीश बंबा के साथ लक्ष्मी, देवर मनीष, जेठ दीपक उसे कम दहेज लाने को लेकर प्रताडि़त करते थे।
कार न दे सके तो दो लाख रुपये दिए
आरोप है कि ससुराली उससे दहेज में कार की मांग करते थे। जिसको लेकर उसके पिता ने असमर्थता जताई गई। ससुरालियों के ज्यादा परेशान करने पर उसके बड़े भाई ने कार खरीदने के लिए दो लाख रुपये ससुरालियों को दिए थे, लेकिन दहेजलोभियों का मन नहीं भरा। आरोप है 13 मार्च 2019 को सभी उसके पिता के घर आए। पति व साथ आए अन्य लोगों ने उसके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। पीडि़ता ने कहा कि उसका पति उसके साथ जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता था।
विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्जपति का किसी अन्य महिला के साथ संबंध के चलते उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता था और उससे मारपीट करता था। पुलिस ने पीडि़ता की तहरीर पर हरीश, मनीष, दीपक व लक्ष्मी के खिलाफ धारा 498 ए, दहेज एक्ट, 323, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।यह भी पढ़ें : नेपाल ने जल मार्ग से भारतीयों के अपने देश आने पर लगाया प्रतिबंध
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