निकाय चुनाव के लिए हाईकोर्ट पहुंचा निर्वाचन आयोग
नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार के अब तक परामर्श नहीं करने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है। इस मामले में आज सुनवाई हो सकती है।
नैनीताल, [जेएनएन]: नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार के अब तक परामर्श नहीं करने के बाद निकाय चुनाव कार्यक्रम को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है। हाईकोर्ट में याचिका पर आज सुनवाई हो सकती है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने याचिका दायर कर कहा है कि राज्य में 2013 में गठित निकाय-बोर्डों की बैठक चार मई को हुई थी। संविधान के अनुच्छेद 243-य के तहत राज्य में तीन मई तक निकायों का बोर्ड गठन होना जरूरी है।
आयोग के अधिवक्ता संजय भट्ट ने 2006 में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संवैधानिक पीठ के अहमदाबाद नगर निगम बनाम किशन सिंह तोमर के मामले में दिए फैसले को याचिका में आधार बनाया गया है। जिसमें कहा गया है कि यदि सरकार नियत समय में चुनाव नहीं कराती तो आयोग कोर्ट जा सकता है।
याचिका में राज्य में जल्द चुनाव कराने की मांग की गई है। साथ ही बताया कि चुनाव को लेकर आयोग द्वारा मुख्य सचिव, शहरी विकास सचिव को आधिकारिक पत्र भेजे गए मगर अब तक सरकार द्वारा चुनाव कार्यक्रम उपलब्ध नहीं कराया गया। आयोग का परामर्श भी सरकार द्वारा नहीं माना गया। हाईकोर्ट आज मामले में सुनवाई कर सकता है। जिस पर सभी की निगाहें रहेंगी।
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