सुधीर चावला को वीआईपी ट्रीटमेंट देने वाले पुलिसकर्मियों पर दर्ज होगा मुकदमा
बिल्डर सुधीर चावला को पेशी में वीआइपी ट्रीटमेंट मिलने तथा रेस्टोरेंट में पुलिस कर्मियों के साथ दावत उड़ाने के वायरल वीडियो मामले का कार्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है।
By Skand ShuklaEdited By: Updated: Sat, 05 Jan 2019 07:31 PM (IST)
नैनीताल, जेएनएन : जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश भ्रष्टïाचार निवारण नरेंद्र दत्त की कोर्ट ने एनएच घोटाला मामले में आरोपित बिल्डर सुधीर चावला को पेशी में वीआइपी ट्रीटमेंट मिलने तथा रेस्टोरेंट में पुलिस कर्मियों के साथ दावत उड़ाने के वायरल वीडियो मामले का स्वत: संज्ञान लिया है। कोर्ट ने इसे बेहद गंभीर मानते हुए डीजीपी, डीआइजी कुमाऊं व एसएसपी नैनीताल को पत्र भेजकर मामले में शामिल पुलिस कर्मियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं बल्कि सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
शुक्रवार को मीडिया में यह मामला उजागर होने के बाद जिला जज नरेंद्र दत्त की कोर्ट ने इसे बेहद गंभीर प्रकरण मानते हुए स्वत: संज्ञान लिया। पुलिस अफसरों को भेजे कड़े पत्र में कोर्ट ने इसे अदालत की अवमानना करार दिया है। साथ ही कहा है कि मुजरिम पुलिस की नहीं बल्कि न्यायिक हिरासत में था। इस तरह की लापरवाही व कानून के साथ मखौल कोर्ट बर्दास्त नहीं करेगी। डेढ़ पेज के आदेश में अदालत ने वीडियो में शामिल पुलिस कर्मियों पर सिर्फ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर इतिश्री न करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि मामले में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। इस प्रकार सख्त कार्रवाई की जाए, कि भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति ना हो।
कोर्ट के पत्र के बाद पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है। बता दें कि सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ है। जिसमें एनएच घोटाले का आरोपित बिल्डर सुधीर चावला को वीआइपी ट्रीटमेंट मिल रहा है।
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