मारपीट व जानलेवा हमले के दोषियों को पांच-पांच साल कठोर कारावास
द्वितीय अपर जिला जज राकेश कुमार सिंह की कोर्ट ने मारपीट व जानलेवा हमले के दोषियों को पांच-पांच साल कठोर कारावास व 30 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
By Skand ShuklaEdited By: Updated: Wed, 16 Jan 2019 05:14 PM (IST)
नैनीताल, जेएनएन। द्वितीय अपर जिला जज राकेश कुमार सिंह की कोर्ट ने मारपीट व जानलेवा हमले के दोषियों को पांच-पांच साल कठोर कारावास व 30 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पुकार के समय हाजिर दोषी चंदन सिंह पुत्र शेर सिंह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जबकि सजा सुनाने के दौरान गैरहाजिर अभियुक्त मनोज शर्मा पुत्र पूर्णानंद व पूरन सिंह पुत्र किशन सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। अभियोजन के अनुसार 20 अगस्त 2011 को भीमताल थानाक्षेत्र के चांफी निवासी इंद्र सिंह परिहार ने तहरीर दी थी, जिसमें कहा गया था कि 19 अगस्त 2011 को उनका छोटा भाई दीपेंद्र परिहार चांफी पुल पर पथ कर वसूली की देखरेख कर रहा था। रात्रि साढ़े आठ बजे किशन सिंह व पप्पू सिंह पुत्रगण किशन सिंह, चंदन सिंह पुत्र शेर सिंह व मनोज शर्मा पुत्र पूर्णानंद शर्मा सभी निवासी ग्राम अलचौना, पोस्ट चांफी लाठी, डंडे व बाइक की चेन लेकर आए और दीपेंद्र पर हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया।
हमले में दीपेंद्र के नाक, सिर की हड्डी फैक्चर हो गई। शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोट आई। पथकर वसूली कर्मचारी चंदन सिंह के साथ भी मारपीट की गई। इस मामले में पुलिस ने चारों आरोपितों के खिलाफ धारा-307 व 326 के तहत केस दर्ज किया। कोर्ट में ट्रायल के दौरान आरोपित पप्पू सिंह की मौत हो गई। आरोप साबित करने के लिए डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा व एडीजीसी अनीता जोशी ने दस गवाह पेश किए, जबकि बचाव पक्ष ने एक गवाह पेश किया गया। गवाहों के बयान व सबूत के आधार पर कोर्ट ने पूरन सिंह, चंदन सिंह व मनोज शर्मा को धारा-307 व 326 के तहत दोषी करार दिया है। धारा-307 के तहत पांच साल कैद म, पांच-पांच हजार जुर्माना, धारा 326 के तहत तीन-तीन साल कैद व पांच-पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
यह भी पढ़ें : लाखों की स्मैक के साथ पुलिस ने तीन तस्करों को किया गिरफ्तार
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।