नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने के मामले में दोषी को चार साल की कैद nainital news
कोर्ट ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने के मामले में आरोपित को दोषी करार देते हुए चार साल का सश्रम कारावास व दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
By Skand ShuklaEdited By: Updated: Mon, 20 Jan 2020 06:24 PM (IST)
नैनीताल, जेएनएन : विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनीष कुमार पांडे की कोर्ट ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने के मामले में आरोपित को दोषी करार देते हुए चार साल का सश्रम कारावास व दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले के बाद अभियुक्त को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। अभियोजन के अनुसार बिंदुखत्ता के रावत नगर प्रथम निवासी दीपक मेहता पुत्र केएस मेहता क्षेत्र की नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले गया। पीडि़ता की मां की ओर से लालकुआं कोतवाली में अपहरण व अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई।
पीडि़त पक्ष से आठ गवाह पेश पुलिस ने उसकी तलाश की तो वह हल्द्वानी से बरामद हो गई। पूछताछ में पता चला कि आरोपित ने नाबालिग को पंजाब पहुंचा दिया था। आरोप पत्र दाखिल करने के बाद ट्रायल शुरू हुआ। मामले में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनीता जोशी द्वारा आरोप साबित करने के लिए आठ गवाह पेश किए। सोमवार को कोर्ट ने अभियुक्त दीपक मेहता को नाबालिग के अपहरण का दोषी करार देते हुए चार साल सश्रम कारावास व दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई। बताया जाता है कि अभियुक्त के खिलाफ अन्य धाराओं में आरोप साबित नहीं हो सका। कोर्ट के सजा सुनाने के बाद उसे हिरासत मेें लेकर जेल भेज दिया गया।
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