900 रुपये चुराने के शक में दोस्त की ली थी जान, मिली आजीवन कारावास की सजा nainital news
जसपुर में होली के दिन युवक की हत्या करने वाले एक युवक को जिला जज नरेंद्र दत्त की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
By Skand ShuklaEdited By: Updated: Tue, 14 Jan 2020 08:04 PM (IST)
रुद्रपुर, (ऊधमसिंह नगर), जेएनएन : जसपुर में होली के दिन युवक की हत्या करने वाले एक युवक को जिला जज नरेंद्र दत्त की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता नंदन सिंह धामी ने बताया कि मोहल्ला नत्था सिंह, जसपुर निवासी ऋषि कांत पुत्र मशी चरण ने दर्ज रिपोर्ट में कहा था कि 27 मार्च 2013 को होली के दिन उनका पुत्र वरुण उर्फ डेविड घर में ही था। इसी बीच वाल्मीकि बस्ती निवासी विक्की पुत्र करन सिंह और मोहल्ले का ही अंशित पुत्र अनिल कुमार सिंह घर आए और डेविड को साथ ले गए। इसके बाद डेविड घर नहीं लौटा। जसपुर थाने में तहरीर दी गई।
मामले में पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर विक्की और अंशित को हिरासत में लिया। विक्की ने बताया कि उसे डेविड पर उसके 900 रुपये चुराने का शक था। इसलिए उसे भोगपुर के जंगल में ले गए और उसकी हत्या कर दी। विक्की और अंशित की निशानदेही पर पुलिस ने डेविड की लाश और उसके कपड़े बरामद किए। साथ ही दोनों को जेल भेज दिया था। इस मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता नंदन ङ्क्षसह धामी ने 15 गवाह पेश किए। गवाहों के बयानों और पत्रावली का अवलोकन के बाद जिला जज नरेंद्र दत्त की अदालत ने विक्की को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जबकि अंशित पहले ही नाबालिग घोषित हो चुका था। इसके बाद उसकी पत्रावली को अलग कर दिया गया था और मामला किशोर कोर्ट में चल रहा था।
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