हाईकोर्ट ने शहरी विकास सचिव के खिलाफ जारी किए जमानती वारंट
हाई कोर्ट ने शहरी विकास सचिव के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। सचिव के साथ जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को आज न्यायालय में पेश होना था, लेकिन वे पेश नही हुए।
नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने शहरी विकास सचिव के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। सचिव के साथ जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को आज न्यायालय में पेश होना था, लेकिन वे पेश नही हुए।
न्यायालय में पेश न होने पर ही हाई कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया। मामला पिथोरागढ़ के भाटी गांव सहित आठ अन्य गांवो को नगर पंचायत बेरीनाग में शामिल करने का है।
यहां के लोगों ने पालिका में शामिल करने का विरोध किया है। पिथौरागढ़ निवासी हेमचंद पंत ने इस मामले में हाई कोर्ट में विशेष अपील दायर की है। जिसमें इन गांवो को नगर पंचायत में शामिल न करने की प्राथर्ना की गयी है। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ में हुई।
यह भी पढ़ें: उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण मामले में पुनर्विचार याचिका
यह भी पढ़ें: हाई कोर्ट ने निकायों में गांवों को मिलाने के नोटिफिकेशन को किया निरस्त
यह भी पढ़ें: हाई कोर्ट ने पूछा, निकायों के सीमा विस्तार से पहले सुनवाई का मौका क्यों नहीं दिया