हाईकोर्ट ने कहा, यूपी सरकार रकम नहीं देगी तो क्या कर्मचारियों को वेतन नहीं दोगे?
हाई कोर्ट ने परिवहन सचिव से पूछा है कि रोडवेज कर्मचारियों का मार्च और अप्रैल माह का वेतन कब तक देंगे। इसकी रिपोर्ट 15 जून को कोर्ट में पेश करें।
नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने परिवहन सचिव से पूछा है कि रोडवेज कर्मचारियों का मार्च और अप्रैल माह का वेतन कब तक देंगे। इसकी रिपोर्ट 15 जून को कोर्ट में पेश करें। इस बीच उत्तराखंड परिवहन निगम ने शपथपत्र पेश कर कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास परिसंपत्तियों के बंटवारे का करीब सात सौ करोड़ रुपया है, जो वापस नहीं मिला है। इस पर कोर्ट ने तल्ख सवाल किया कि अगर यूपी से रकम नहीं मिलेगी तो क्या निगम कर्मचारियों को वेतन नहीं देगा।
बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया कि सरकार कर्मचारियों को हड़ताल करने के लिए मजबूर करती रही है। इसके बावजूद वह कर्मचारियों पर एस्मा लगाने जा रही है। परिवहन निगम न तो अस्थायी कर्मचारियों को नियमित कर रहा है और न उन्हें नियमित वेतन दे रहा है।
चार साल से ओवरटाइम भी नहीं दिया जा रहा है। याचिका में रिटायर्ड कर्मचारियों के देयकों का भुगतान करने की भी मांग करते हुए कहा गया कि यूनियन का सरकार व निगम के साथ कई बार मांगों को लेकर समझौता हो चुका है। इसके बाद भी सरकार एस्मा लगाने की तैयारी में है। सरकार पर निगम का 69 करोड़ रुपया बकाया है, जबकि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम पर भी सात सौ करोड़ रुपये बकाया है।
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