उत्तराखंड हाईकोर्ट में दो मई तक सुनवाई बंद, असाधारण परिस्थितियों से कर सकते हैं सुनवाई के लिए अनुरोध
कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के बीच भारत सरकार और राज्य सरकार की ओर से जारी स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों और वादियों की सुरक्षा के मद्देनजर हाई कोर्ट में 26 अप्रैल यानी सोमवार से शुक्रवार तक अवकाश घोषित कर दिया गया है।
नैनीताल, जागरण संवाददाता : कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के बीच भारत सरकार और राज्य सरकार की ओर से जारी स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों और वादियों की सुरक्षा के मद्देनजर हाई कोर्ट में 26 अप्रैल यानी सोमवार से शुक्रवार तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश की ओर से अधिवक्ता, अधिकारी और कर्मचारियों से निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
रविवार को रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार उच्च न्यायालय 26 अप्रैल सोमवार से 30 अप्रैल शुक्रवार तक बंद रहेगा। पहली व दूसरी मई को शनिवार और रविवार हैं। इस वजह से न्यायालय में कामकाज तीन मई से होगा। इस अवधि में न्यायालय की रजिस्ट्री भी बंद रहेगी। जरूरी व असाधारण परिस्थितियों से संबंधित मामले के लिए संबंधित वकील उपरोक्त अवधि में सुनवाई के लिए अनुरोध कर सकते हैं।
अधिवक्ता न्यायालय को ई-मेल के माध्यम से अपना अनुरोध भेज सकते हैं। साथ ही मामले के तथ्यों का विवरण भी देना होगा, जो न्यायालय द्वारा उठाए गए असाधारण परिस्थितियों को उचित ठहराते हैं। इस उद्देश्य के लिए ई-मेल पता hcuk.institutionsection@gmail.com है। मामले को रजिस्ट्रार (न्यायिक) मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रतिवेदन के आगे के आदेश के लिए मामला रखेगा। मुख्य न्यायाधीश एक बेंच गठित कर मामले की सुनवाई के लिए आदेश जारी करेंगे।
रजिस्ट्रार (न्यायिक) सूची प्रकाशित करने के साथ पक्षकारों को सूचित करेंगे। इस तरह के मामले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेष रूप से सुना जाएगा। उच्च न्यायालय की कार्य सूची 23 के लिए जारी सूची 26 अप्रैल के लिए तय की थी, अब यह मामले तीन अप्रैल के लिए लिस्टेड होंगे। केवल ऐसे सूचीबद्ध मामलों, जिनमें तत्काल सुनवाई की आवश्यकता हो, को ही सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाएगा।
Uttarakhand Flood Disaster: चमोली हादसे से संबंधित सभी सामग्री पढ़ने के लिए क्लिक करें