'हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण के मानकों का पालन किया या नहीं', हाईकोर्ट ने धामी सरकार से पूछा सवाल
हाई कोर्ट ने हल्द्वानी शहर में मंगलपड़ाव से रोडवेज बस स्टेशन तक सड़क चौड़ीकरण व सुंदरीकरण की जद में आ रहे व्यापारियों की याचिकाओं पर सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने पूर्व में पारित अतिक्रमण हटाने के आदेश को बरकरार रखा है। मामले में अगली सुनवाई दो दिसंबर को होगी।
जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाई कोर्ट ने हल्द्वानी शहर में मंगलपड़ाव से रोडवेज बस स्टेशन तक सड़क चौड़ीकरण व सुंदरीकरण की जद में आ रहे व्यापारियों की याचिकाओं पर सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने पूर्व में पारित अतिक्रमण हटाने के आदेश को बरकरार रखा है। साथ ही सरकार व नगर निगम से यह बताने को कहा है कि सड़क चौड़ीकरण के मानक क्या हैं और मानकों का पालन किया गया या नहीं? अगली सुनवाई दो दिसंबर को होगी।