हाईकोर्ट ने कमिश्नर से 10 दिन में मांगी बजरंग मोटर्स को लीज पर दी गई स्कूल की भूमि की रिपोर्ट
हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के किशनपुर घुड़दौड़ा में स्कूल की 14 बीघा जमीन दलीप सिंह मैसर्स बजरंग मोटर्स को लीज पर व्यावसायिक कार्य के लिए देने के मामले में सुनवाई की।
By Skand ShuklaEdited By: Updated: Fri, 08 Nov 2019 09:40 AM (IST)
नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के किशनपुर घुड़दौड़ा में स्कूल की 14 बीघा जमीन दलीप सिंह मैसर्स बजरंग मोटर्स को लीज पर व्यावसायिक कार्य के लिए देने के मामले में सुनवाई की। इसमें कुमाऊं कमिश्नर को 10 दिन के भीतर मौका मुआयना कर भूमि की नवीनतम फोटो सहित रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने व शपथ पत्र के साथ जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने अग्रिम आदेश तक भूमि पर किसी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि जिला पंचायत को स्कूल की भूमि को लीज पर देने का अधिकार नहीं है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में मानस विहार हल्द्वानी निवासी ललित मोहन सिंह नेगी की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि किशनपुर घुड़दौड़ा में स्कूल की 14 बीघा भूमि को पूर्व के जिला पंचायत अध्यक्ष व सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से दलीप कुमार मैसर्स बजरंग मोटर्स रामपुर रोड को व्यावसायिक कार्य के लिए लीज पर दे दिया गया। जिस पर दलीप कुमार अग्रवाल द्वारा बजरंग मोटर्स, ऑटोमोबाइल व वर्कशाप खोला गया। उनकी शिकायत पर पूर्व में एसडीएम द्वारा जांच की गई तो 14 बीघा जमीन स्कूल के नाम दर्ज थी। जिसे तत्कालीन जिपं अध्यक्ष कमलेश शर्मा, अपर मुख्य अधिकारी हिमाली जोशी, कर निरीक्षक पंकज रावत व कुंवर सिंह ने मिलकर बिना सरकार को बताए लीज पर दे दिया। इसकी शिकायत डीएम को की गई। जहां से कार्रवाई की संस्तुति सरकार को की गई, मगर आज तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई।
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