हाईकोर्ट ने सेलाकुई को नगर पंचायत बनाने पर रोक लगाई, सरकार से मांगा जवाब
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फिर झटका दिया है। हाईकोर्ट ने सेलाकुई को नगर पंचायत बनाने पर फिलहाल रोक लगाते हुए सरकार को छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
By Skand ShuklaEdited By: Updated: Fri, 18 Jan 2019 04:17 PM (IST)
नैनीताल, जेएनएन। हाई कोर्ट ने सरकार को झटका देते हुए देहरादून की औद्योगिक नगरी सेलाकुई को नगर पंचायत बनाने की अधिसूचना पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही सरकार को छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
राज्य सरकार ने 2015 में 16 अक्टूबर को सेलाकुई को नगर पंचायत बनाने की अधिसूचना जारी करते हुए आपत्तियां मांगी थी। 20 नवंबर 2015 को सरकार द्वारा सेलाकुई को नगर पंचायत का दर्जा दे दिया। पिछले साल 23 फरवरी को कोर्ट ने सरकार के नोटिफिकेशन को निरस्त कर दिया है। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद सरकार द्वारा नए सिरे से सेलाकुई को नगर पंचायत बनाने की प्रक्रिया शुरू की। पिछले साल 28 दिसंबर को सरकार द्वारा फिर से सेलाकुई को नगर पंचायत बनाने की अधिसूचना जारी की तो देहरादून की रीता शर्मा ने इसे याचिका दायर कर चुनौती दी। न्यायाधीश न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद अधिसूचना पर फिलहाल रोक लगा दी। साथ ही सरकार को छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। एकलपीठ का 11 जनवरी का पारित आदेश गुरुवार को जारी हुआ।
राज्य सरकार ने 2015 में 16 अक्टूबर को सेलाकुई को नगर पंचायत बनाने की अधिसूचना जारी करते हुए आपत्तियां मांगी थी। 20 नवंबर 2015 को सरकार द्वारा सेलाकुई को नगर पंचायत का दर्जा दे दिया। पिछले साल 23 फरवरी को कोर्ट ने सरकार के नोटिफिकेशन को निरस्त कर दिया है। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद सरकार द्वारा नए सिरे से सेलाकुई को नगर पंचायत बनाने की प्रक्रिया शुरू की। पिछले साल 28 दिसंबर को सरकार द्वारा फिर से सेलाकुई को नगर पंचायत बनाने की अधिसूचना जारी की तो देहरादून की रीता शर्मा ने इसे याचिका दायर कर चुनौती दी। न्यायाधीश न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद अधिसूचना पर फिलहाल रोक लगा दी। साथ ही सरकार को छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। एकलपीठ का 11 जनवरी का पारित आदेश गुरुवार को जारी हुआ।
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