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हाई कोर्ट ने बद्रीनाथ केदारनाथ हेली सेवा के लिए होने वाली टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगाई

हाई कोर्ट ने बद्रीनाथ केदारनाथ हेली सेवा के लिए आज खुलने वाली टेंडर प्रक्रिया पर न्यायमूर्ति आलोक सिंह की एकलपीठ ने अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है

By Skand ShuklaEdited By: Updated: Thu, 28 Mar 2019 02:35 PM (IST)
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हाई कोर्ट ने बद्रीनाथ केदारनाथ हेली सेवा के लिए होने वाली टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगाई
नैनीताल, जेएनएन । हाई कोर्ट ने बद्रीनाथ केदारनाथ हेली सेवा के लिए आज खुलने वाली टेंडर प्रक्रिया पर न्यायमूर्ति आलोक सिंह की एकलपीठ ने अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है और सरकार से दो सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है ।

देहरादून की आरडी ग्रुप ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है सरकार ने 2015 के आपदा के बाद बद्रीनाथ व केदारनाथ में यातायात व्यवस्था को सुचारु करने के लिए 14 हेली कम्पनियों को हेलीपैड बनाने की अनुमति दी गयी थी। इन कम्पनियों द्वारा 14 हेलीपैड बनाए गए चार हेलीपैड सरकार द्वारा भी बनाए गए। सरकार ने 2016 में एक शासनादेश जारी कर मन्दाकिनी वैली में एक बार में छः से अधिक हेलीकाप्टर सुरक्षा की दृस्टि से उड़ान नहीं भरने का आदेश दिया था। इसके साथ ही कहा गया था कि भविष्य में भी नए हेलीपैड निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी। फिलहाल यहां 18 हेलीपैड पहले से ही बने हैं। परन्तु इन 14 कम्पनियों के अलावा चार अन्य हेली कम्पनियों द्वारा मन्दाकिनी वैली में चार नए हेलीपैड बना दिए गए। जिसकी शिकायत जिलाधिकारी ने सरकार से की, लेकिन सरकार ने इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं।

5 फरवरी 2019 को सरकार ने बद्रीकेदार में हेली सेवा सुचारु करने के लिए इन 14 हेली कम्पनियों को टेंडर प्रक्रिया आमन्त्रित की। परन्तु सचिव उड्डयन ने इस निविदा को 16 फरवरी 2019 को संशोधित कर उन चार कम्पनियों को भी बैकडोर से शामिल कर दिया जिन्होंने आदेश के बाद वहां अवैध रूप से हेलीपैड बना दिए थे। इस टेंडर प्रक्रिया को याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने टेंडर प्रक्रिया को अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है।  सरकार से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। निविदा आज 11 बजे खुलनी थी।

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