छात्रवृत्ति घोटाले की जांच में सुस्ती पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी nainital news
हाई कोर्ट ने पांच सौ करोड़ से अधिक के चर्चित छात्रवृत्ति घोटाला मामले मेेंं सुनवाई करते हुए अगली तिथि 16 दिसंबर नियत की है।
By Skand ShuklaEdited By: Updated: Thu, 05 Dec 2019 11:28 AM (IST)
नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने पांच सौ करोड़ से अधिक के चर्चित छात्रवृत्ति घोटाला मामले मेेंं सुनवाई करते हुए अगली तिथि 16 दिसंबर नियत की है। कोर्ट ने घोटाले की जांच रिपोर्ट से नाखुश होकर एसआइटी से दुबारा जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पूछा है कि देहरादून में जांच में देरी क्यों हो रही है।
मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में देहरादून के राच्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा 2003 से अब तक अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों का छात्रवृत्ति का पैसा नहीं दिया गया। जिससे साफ जाहिर है कि विभाग द्वारा करोड़ों का घोटाला किया गया है। 2017 में मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस घोटाले की जांच के लिए एसआइटी गठित की गयी थी। जांच तीन माह के भीतर जांच पूरी करने को कहा था मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
याचिका में पूरे मामले की सीबीआइ जांच की मांग की गई। सुनवाई के दौरान एसआइटी द्वारा अब तक देहरादून, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल जिले में की गई जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश की गई। बताया कि ऊधमसिंह नगर में अब तक 72 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जबकि देहरादून में 120 कॉलेजो में से अब तक 12 कॉलेजों की जांच की गई है। कोर्ट ने जांच की प्रगति पर नाराजगी जताते हुए एसआइटी को जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 16 दिसंबर की तिथि नियत कर दी है।
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