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दिव्यांगों के हित में हाईकोर्ट ने क्‍या दिए रेलवे को निर्देश, जरूर जानें

हाई कोर्ट ने रेलवे को दिव्यांगों व नेत्रहीनों के लिए ट्रेन के बीच में स्पेशल कोच लगाने के निर्देश दिए हैं। छह माह के भीतर रेलवे स्टेशन पर इसके लिए सुविधाओं का विस्तार करने के निर्देश।

By Skand ShuklaEdited By: Updated: Fri, 26 Oct 2018 10:34 AM (IST)
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दिव्यांगों के हित में हाईकोर्ट ने क्‍या दिए रेलवे को निर्देश, जरूर जानें

नैनीताल (जेएनएन): हाई कोर्ट ने रेलवे को दिव्यांगों व नेत्रहीनों के लिए ट्रेन के बीच में स्पेशल कोच लगाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने छह माह के भीतर रेलवे स्टेशन पर इसके लिए सुविधाओं का विस्तार करने के साथ ही लिफ्ट, पार्किंग बनाने, रैंप बनाने, पार्किंग स्थल से ट्रेन के डिब्बे तक जाने के लिए अलग रास्ते का निर्माण करने को भी कहा है।

गुरुवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ में अधिवक्ता पंकज मिगलानी की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में रेलवे में सुविधाओं का विस्तार तथा सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट के संज्ञान में आया कि राज्य में प्लेटफार्म दिव्यांगों के लिए मुफीद नहीं हैं। रेलवे की ओर से 26 सितंबर के आदेशों के अनुपालन में कोर्ट को बताया गया कि ट्रेनों में 418 टूटी खिड़कियां बदली गई हैं। नियमों के उल्लंघन पर 35 लाख का जुर्माना वसूला गया है। भिखारियों का ट्रेन व रेलवे स्टेशन में आने पर रोक लगाई गई है। रेलवे ने यह भी बताया कि रानीखेत-काठगोदाम एक्सप्रेस में एसी फस्र्ट क्लास के साथ ही रामनगर-चंडीगढ़ एक्सप्रेस के एसी कोच को अपग्रेड कर दिया गया है। खंडपीठ ने अगली सुनवाई 26 नवंबर नियत की है।

नैनी-दून एक्सप्रेस का समय बदल सकता है या नहीं

सुनवाई के दौरान कोर्ट के पूर्व के आदेश के अनुपालन पर रेलवे की ओर से कोर्ट को बताया गया कि नैनी-दून एक्सप्रेस के समय परिवर्तन के लिए अन्य ट्रेनों का समय भी परिवर्तन करना पड़ेगा, जिससे यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कोर्ट ने डीआरएम रेलवे से पूछा है कि ट्रेन हल्द्वानी से सुबह पांच बजे के बजाय साढ़े पांच बजे और देहरादून से सवा चार बजे के बजाय पौने चार बजे से चलाई जा सकती है या नहीं। रेलवे ने कहा कि इस पर विचार किया जा सकता है।

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