Move to Jagran APP

सचिव आपदा प्रबंधन व डीएम बागेश्वर को हाई कोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस

हाई कोर्ट ने संविदा पर कार्यरत अनुसेवक को सेवा लाभ सहित सेवा विस्तार देने संबंधी आदेश का अनुपालन नहीं होने पर सचिव आपदा प्रबंधन व डीएम बागेश्वर को अवमानना नोटिस जारी किया है।

By Skand ShuklaEdited By: Updated: Wed, 13 Mar 2019 06:40 PM (IST)
Hero Image
सचिव आपदा प्रबंधन व डीएम बागेश्वर को हाई कोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस
नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने संविदा पर कार्यरत अनुसेवक को सेवा लाभ सहित सेवा विस्तार देने संबंधी आदेश का अनुपालन नहीं होने पर सचिव आपदा प्रबंधन व डीएम बागेश्वर को अवमानना नोटिस जारी किया है।

बागेश्वर निवासी कुंदन प्रसाद तिवारी ने अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि पिछले साल मार्च में हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अनुसेवक पद पर सेवालाभ सहित पुन: नियुक्ति को कहा था। इस फैसले को सरकार द्वारा विशेष अपील दायर कर चुनौती दी। खंडपीठ ने सरकार की अपील खारिज कर एकलपीठ का आदेश बरकरार रखा। इसके बाद भी याचिकाकर्ता को दोबारा नियुक्ति नहीं दी गई तो अवमानना याचिका दायर की। न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद सचिव आपदा प्रबंधन व जिलाधिकारी बागेश्वर को अवमानना नोटिस जारी किया। याची के अनुसार वह 2003 से अनुसेवक पद पर संविदा पर काम कर रहा था। पांच अक्टूबर 2013 को शिकायत के चलते उसे हटा दिया गया। याचिकाकर्ता के साथ ही नियुक्त सुरेंद्र प्रसाद व भूपेंद्र कुमार को सेवा विस्तार दिया गया, लेकिन उसे नहीं दिया गया।

यह भी पढ़ें : अल्मोड़ा सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच होना है मुकाबला, टिकट के लिए तेज हुई कसरत

यह भी पढ़ें : कुछ जुनूनी युवाओं ने कूड़ा बीनने वाले बच्‍चों को पढ़ाने का उठाया बीड़ा, रंग ला रही पहल

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।