सीसीटीवी से रखें गंगा घाटों की सफाई पर नजर: हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने हरिद्वार में गंगा घाटों की सफाई पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखने के निर्देश दिए हैं। सफाई की हकीकत जानने के लिए दो अधिवक्ताओं को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है।
By BhanuEdited By: Updated: Thu, 06 Sep 2018 10:36 AM (IST)
नैनीताल, [जेएनएन]: हाईकोर्ट ने हरिद्वार में गंगा घाटों की सफाई पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि शहर में बहने वाले नाले गंगा नदी में न गिरें। अतिक्रमण व घाटों की सफाई की हकीकत जानने के लिए दो अधिवक्ताओं को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ में अधिवक्ता ललित मिगलानी की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान नगर निगम हरिद्वार द्वारा बताया गया कि घाटों की सफाई कर दी गई है, जबकि याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सफाई नहीं की गई है। प्लास्टिक कचरा नहीं हटाया गया है।कोर्ट ने अतिक्रमण व घाटों की सफाई की जांच को लेकर अधिवक्ता चेतन जोशी व निखिल सिंघल को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है। कोर्ट कमिश्नर शनिवार को घाटों का निरीक्षण कर रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
दो माह में रुड़की के तालाब की भूमि से हटाएं अतिक्रमण
हाई कोर्ट ने दो माह के भीतर रुड़की के राजपुताना में तालाब की भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। रुड़की निवासी सुलोचना सैनी ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राजपुताना में तालाब की बंजर भूमि पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर मकान व शॉपिंग कांप्लेक्स बना लिया है।
सरकार की ओर से 37 अतिक्रमणकारियों की सूची भी कोर्ट में दी गई है, मगर अब तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद अतिक्रमण हटाने के आदेश पारित कर दिए।
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