हाईकोर्ट ने सचिव शहरी विकास को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में तलब किया nainital news
हाई कोर्ट ने सचिव शहरी विकास शैलेश बगौली को 24 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में तलब किया है।
By Skand ShuklaEdited By: Updated: Thu, 13 Feb 2020 08:38 AM (IST)
नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट ने रुड़की के ढंढ़ेरा को अधिसूचना के बाद भी नगर पंचायत नहीं बनाने का मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने सचिव शहरी विकास शैलेश बगौली को 24 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि क्यों न हाई कोर्ट का आदेश न मानने पर आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए।
दरअसल, रुड़की निवासी अनंत सिंह तोमर ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि सरकार ने 2017 में ढंढेरा को ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बनाने की घोषणा करने के बाद इसकी अधिसूचना जारी की थी, मगर आज तक नगर पंचायत अस्तित्व में नहीं आई। 24 अप्रैल 2019 को हाई कोर्ट ने दो माह के भीतर गांव को नगर पंचायत का दर्जा देने का आदेश दिया था, मगर इस आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। इसके बाद तोमर ने अवमानना याचिका दाखिल की है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने नोटिस जारी किया तो शहरी विकास विभाग ने प्रक्रिया जारी होने का हवाला दिया। कोर्ट ने इस पर सख्त नाराजगी जताते हुए सचिव शहरी विकास सचिव शैलेश बगौली को 24 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं।
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