हाईकोर्ट ने वन दारोगा के 318 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक nainital news
हाईकोर्ट ने वन दारोगा के 318 पदों पर भर्ती के लिए जारी विज्ञप्ति पर रोक लगाते हुए सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
By Skand ShuklaEdited By: Updated: Sat, 11 Jan 2020 07:56 AM (IST)
नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट ने वन दारोगा के 318 पदों पर भर्ती के लिए जारी विज्ञप्ति पर रोक लगाते हुए सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई शीतकालीन अवकाश के बाद कोर्ट खुलने पर होगी। कोर्ट में दायर याचिका में पदोन्नति नियमावली में संशोधन कर सभी पदों पर सीधी भर्ती का आरोप लगाया है।
वन आरक्षी-वन बीट अधिकारी संघ के अध्यक्ष ने लगाई है याचिका वन आरक्षी-वन बीट अधिकारी संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र पांडे ने वन दारोगा के पदों पर भर्ती के लिए पिछले साल 18 दिसंबर को जारी विज्ञप्ति को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि वन विभाग की भर्ती नियमावली-2016 के अनुसार वन दारोगा के 66 फीसद पद फॉरेस्ट गार्ड से पदोन्नत कर भरे जाएंगे जबकि शेष पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। 2018 में शासन ने इस नियमावली में संशोधन कर फॉरेस्ट गार्ड को वन दारोगा के पद पर पदोन्नति के लिए कम से कम दस साल की सेवा की शर्त लागू कर दी।
न्यूनतम सेवा की बाध्यता भी समाप्त करने की मांग याचिकाकर्ता के अनुसार इस विज्ञप्ति के हिसाब से वन दारोगा के सभी पदों को सीधी भर्ती से भरा जा रहा है। जो नियमावली के विपरीत है। याचिका में वन दारोगा के पद पर पदोन्नति के लिए फॉरेस्ट गार्ड के रूप में दस साल की न्यूनतम सेवा की बाध्यता भी समाप्त करने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद 18 दिसंबर को जारी विज्ञप्ति के क्रियान्वयन पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
यह भी पढ़ें : हरिद्वार जिले को छोड़कर अन्य जिला सहकारी बैंकों के 410 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ यह भी पढ़ें : स्कूल व दफ्तरों में अग्नि शमन उपकरण नहीं लगाने पर सरकार से मांगा जवाब
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।