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पूर्व सीएम को सुविधाओं में खर्च का बकाया माफ करने के मामले में फैसला सुरक्षित nainital news

हाई कोर्ट ने पूर्व वमुख्यमंत्रियों का आवास भत्ता व अन्य सुविधाओं में हुए खर्चे का बकाया माफ करने के सरकार अध्यादेश को चुनौती देने वाली जनहित याचिका की सुनवाई हुई।

By Skand ShuklaEdited By: Updated: Tue, 10 Dec 2019 09:58 AM (IST)
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पूर्व सीएम को सुविधाओं में खर्च का बकाया माफ करने के मामले में फैसला सुरक्षित nainital news
नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने पूर्व वमुख्यमंत्रियों का आवास भत्ता व अन्य सुविधाओं में हुए खर्चे का बकाया माफ करने के सरकार अध्यादेश को चुनौती देने वाली जनहित याचिका की सुनवाई हुई। जिसमें याचिकाकर्ता को छूट दी है कि यदि सरकार इस बीच इस मामले में कोई अधिनियम बनाती है तो उसे कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं । कोर्ट ने याचिका में सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया है ।

सोमवार को मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में देहरादून की रूरल लिटिगेशन संस्था की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में राच्य सरकार के उस अध्यादेश को चुनौती दी, जिसमें  पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास समेत अन्य सुविधाओं में हुए खर्च का बकाया माफ कर दिया गया है। कोई इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, दिग्गज नेता नारायण दत्त तिवारी, विजय बहुगुणा, पूर्व सीएम व एचआरडी मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक को घर खाली कर ब्याज समेत बाजार मूल्य से किराया भरने का आदेश पारित कर चुका है।

पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय एनडी तिवारी को नोटिस की श्रेणी से बाहर किया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कार्तिकेय हरिगुप्ता ने अदालत को बताया कि इस बीच यदि विधायिका इस संबंध में कोई अधिनियम पारित करती है तो उसे चुनौती देने की छूट प्रदान की जाए, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। जबकि सरकार की ओर से लिखित बिंदु कोर्ट में पेश किए गए। जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया।

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