अवैध रूप से हुए खड़िया खनन मामले में हाईकोर्ट ने डीएम बागेश्वर से मांगी रिपोर्ट nainital news
हाईकोर्ट ने दपटि कांडा बागेश्वर में अवैध रूप से किए जा रहे खड़िया खनन के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की।
By Skand ShuklaEdited By: Updated: Tue, 17 Mar 2020 05:12 PM (IST)
नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट ने दपटि कांडा बागेश्वर में अवैध रूप से किए जा रहे खड़िया खनन के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। कोर्ट ने मामले में डीएम बागेश्वर से 20 मार्च तक पर्यावरण बोर्ड के अनुमति प्रमाण पत्र व पूर्व में की गई जांच की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कहा गया कि खनन के लिए पर्यवरण बोर्ड की उनको अनुमति मिली हुई है और प्रशासन द्वारा पूर्व में इसकी जांच भी की गई है। कोर्ट ने इस पर जिलाधिकारी से रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में दपटि कांडा बागेश्वर निवासी बलवंत धामी की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि उनके गांव में कुछ लोगों द्वारा खड़िया खनन किया जा रहा है परन्तु उनके द्वारा लीज पर दिए गए पट्टों के अलावा गांव के अन्य लोगों की भूमि से भी खनन किया जा रहा है। जिसकी शिकायत उनके द्वारा प्रसाशन से की गई लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई उल्टा एसडीएम ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया।
यह भी पढ़ें : पंत विवि में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोपित पंतनगर थाने से फरार
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।