एनआईवीएच में छात्राओं संग हुए दुष्कर्म मामले में हाईकोर्ट ने कार्यवाई को लेकर विस्तृत ब्यौरा मांगा
हाईकोर्ट ने देहरादून के एनआईवीएच में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को दो सप्ताह में शपथ पत्र पेश करने को कहा है।
By Skand ShuklaEdited By: Updated: Tue, 05 Nov 2019 12:59 PM (IST)
नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट ने देहरादून के एनआईवीएच में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को दो सप्ताह में शपथ पत्र पेश करने को कहा है। कोर्ट ने आज तक अपराधियों के खिलाफ की गई कार्यवाही का विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए है। अगली सुनवाई के लिए 18 नवम्बर की तिथि नियत की है।
मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान एनआईवीएच की तरफ से कोर्ट में शपथ पत्र पेश कर कहा गया कि उनके द्वारा छोटे और बड़े बच्चों के रहने के लिए अलग अलग हॉस्टल की व्यवस्था की जा रही है।नौ सितम्बर को छोटे बच्चे के साथ घटित घटना पर 11 सितम्बर को आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। दरअसल देहरादून के राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान में छात्राओ के साथ छेड़छाड़ व यौन उत्पीड़न के मामले को हाईकोट ने स्वतः सज्ञान लिया था और कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपराधियों के खिलाफ एफआरआई दर्ज करने के आदेश दिए थे। संस्थान के छात्रों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर इस पर कार्यवाही करने को कहा था । छात्रों ने संगीत टीचर पर छेड़छाड़ व यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। जिसे कोर्ट ने जांच करने के उपरांत संगीत टीचर की जेल भेज दिया था।
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