Nainital: काठगोदाम से तीनपानी तक हाईवे में बेतरतीब कट पर हाई कोर्ट गंभीर, इन अधिकारियों को किया तलब
नैनीताल उच्च न्यायालय ने काठगोदाम से तीनपानी तक राजमार्ग पर अनियमित कटान को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताते हुए संबंधित अधिकारियों को तलब किया है। याचिकाकर्ताओं ने सड़क चौड़ीकरण के दौरान अनियमित कटान से हुई मौतों पर मुआवजे की मांग की है। कोर्ट ने राजमार्ग पर गति नियंत्रण के लिए स्पीड ब्रेकर लगाने का आदेश दिया है।
जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाई कोर्ट में नेशनल हाइवे चौड़ीकरण के बाद काठगोदाम, लालकुआं, गोरापड़ाव, तीनपानी में बेतरतीब कट से बढ़ते सड़क हादसों से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद जिलाधिकारी नैनीताल, आईजी यातायात सहित नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रुद्रपुर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होकर रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
मामले की अगली सुनवाई को सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।चोरगलिया निवासी भुवन पोखरिया व लालकुआं के ग्रामीणों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा था कि नैनीताल जिले के काठगोदाम से लालकुआं तक सड़क चौड़ीकरण के दौरान काठगोदाम, लालकुआं, गौरापडाव, तीनपानी में बेतरतीब कट के
कारण पिछले आठ माह में 14 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और दर्जनों लोग गंभीर घायल हो चुके है। याचिका में एनएचआइ सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वालों के स्वजनों और घायलों को मुआवजा दिलाने की प्रार्थना की है। कोर्ट ने याचिका का स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा कि एनएच निर्माण निर्धारित मानकों के अनुसार ही होना चाहिए था। हाईवे में ओवर स्पीड को रोकने के लिए स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं।
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