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अवैध दुकान निर्माण मामले में हाई कोर्ट ने हरिद्वार विकास प्राधिकरण से मांगा जवाब, पढ़ें क्या है पूरा मामला

हाई कोर्ट ने हरिद्वार विकास प्राधिकरण को अवधूत मंडल आश्रम द्वारा गुरुकुल कांगड़ी के पास सड़क की भूमि पर बनाई गई करीब दो सौ दुकानों के मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि आश्रम ने सड़क की 3.5 मीटर भूमि पर अतिक्रमण कर दुकानें बनाई हैं। प्राधिकरण ने 2012 में रिपोर्ट जारी कर कहा था कि रोड की चौड़ाई 7.5 मीटर होनी चाहिए।

By kishore joshi Edited By: Abhishek Pandey Updated: Tue, 15 Oct 2024 10:43 AM (IST)
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नैनीताल हाई कोर्ट की तस्वीर (फाइल फोटो)
जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाई कोर्ट ने हरिद्वार के अवधूत मंडल आश्रम की ओर से गुरुकुल कांगड़ी के समीप सड़क की भूमि पर करीब दो सौ दुकानें बनाकर उन्हें किराए पर दिए जाने के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर हरिद्वार विकास प्राधिकरण को जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई को 16 अक्टूबर को होगी।

सोमवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हरिद्वार निवासी रोहिताश शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमे कहा गया है कि गुरुकुल कांगड़ी के पास अवधूत मंडल आश्रम की ओर से सड़क की 3.5 मीटर भूमि पर अतिक्रमण कर करीब दो सौ दुकानों का निर्माण करके किराए पर उठाया गया है।

हरिद्वार विकास प्राधिकरण ने 2012 में रिपोर्ट जारी कर कहा था कि रोड की चौड़ाई 7.5 मीटर होनी चाहिए थी, जो 3.5 मीटर कम पाई गई। जब इसकी जानकारी याचिकाकर्ता ने आरटीआइ से मांगी तो यह फाइल प्राधिकरण के कार्यालय से गायब थी।

शिकायत करने पर जनवरी 2024 में मजिस्ट्रेट के आदेश पर प्राथमिकी हुई लेकिन अभी तक पुलिस ने इसकी जांच तक पूरी नहीं की है। याचिका में फाइल गायब करने वालों पर कार्रवाई करने, सड़क के अतिक्रमण को हटाने तथा दर्ज प्राथमिकी की जांच तेजी से पूरी करने के आदेश पारित करने की प्रार्थना की है।

150 पाउच कच्ची शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार किया

संवा सूत्र, चोरगलिया । नैनीताल जनपद में पुलिस द्वारा चलाया जा रहा ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन-2025 के अंतर्गत युवाओं को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थानाध्यक्ष चोरगलिया राजेश जोशी के नेतृत्व में थाना पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चोरगलिया क्षेत्र जसपाल सिंह उर्फ पाली को मोटर साइकिल के यूके 06 एम0919 से अवैध कच्ची शराब की तस्कारी करते समय गिरफतार किया।

जसपाल के कब्जे से पुलिस ने 150 पाउच कच्ची शराब बरामद की। अभियुक्त के खिलाफ थाना चोरगलिया में आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस द्वारा शराब तस्कारी के लिये प्रयोग की जा रही मोटर साइकिल को सीज किया गया है। पुलिस टीम में एसआई प्रताप सिंह, हे0का0 मलखान सिंह, का0 भारत भूषण, रि0का0 अंशुल चन्याल थे।

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