हार्इकोर्ट का आदेश, 42 कर्मियों को फिर से किया जाए बहाल
हार्इकोर्ट ने महिला तकनीकी संस्थान के निदेशक की नियुक्ति मामले को लेकर निदेशक अलकनंदा अशोक और अपर मुख्य सचिव डॉ. ओमप्रकाश को नोटिस जारी किया है।
नैनीताल, [जेएनएन]: महिला तकनीकी संस्थान के निदेशक की नियुक्ति मामले को हाई कोर्ट ने बेहद गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने इस मामले में निदेशक अलकनंदा अशोक तथा अपर मुख्य सचिव डॉ. ओमप्रकाश को नोटिस जारी कर 31 मई तक जवाब दाखिल करने के आदेश पारित किए हैं। साथ ही निदेशक द्वारा हटाए गए 42 कर्मियों को फिर से बहाल करने के निर्देश दिए हैं।
वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के समक्ष टेक्निकल टीचर वेलफेयर सोसाइटी की याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें निदेशक पद पर अलकनंदा अशोक की नियुक्ति की चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि निदेशक की नियुक्ति अवैध तरीके से की गई है। यह भी कहा कि अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव कृषि डॉ. ओमप्रकाश द्वारा आदेश जारी कर महिला तकनीकी संस्थान की निदेशक को मूल विभाग में वापस भेजने के आदेश जारी किए थे।
आदेश के बाद भी मूल विभाग में नहीं जाकर निदेशक पद पर बने रहना तकनीकी विश्वविद्यालय नियमों के विरुद्ध है। याचिका में आरोप लगाया कि निदेशक द्वारा फैकल्टी और गैर शिक्षण संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को कुलपति के आदेश के बावजूद संविदा विस्तार नहीं दिया गया।
यही नहीं उनको हटाकर उनके पदों पर विज्ञप्ति जारी कर अतिथि शिक्षकों व लैब टेक्नीशियनों को नियुक्ति दे दी। कोर्ट ने निदेशक व अपर मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर 31 मई तक जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही हटाए गए 42 कर्मियों को काम पर रखने के आदेश पारित किए। अगली सुनवाई 31 मई को होगी।
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