Move to Jagran APP

स्‍कूल व दफ्तरों में अग्नि शमन उपकरण नहीं लगाने पर सरकार से मांगा जवाब nainital news

हाइकोर्ट ने सभी सरकारी प्राइवेट स्कूल बैंको ऑफिसों में अभी तक आग से बचने के लिए फायर उपकरण नहीं लगाने पर सरकार से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।

By Skand ShuklaEdited By: Updated: Fri, 10 Jan 2020 03:51 PM (IST)
Hero Image
स्‍कूल व दफ्तरों में अग्नि शमन उपकरण नहीं लगाने पर सरकार से मांगा जवाब nainital news
नैनीताल, जेएनएन : हाइकोर्ट ने सभी सरकारी, प्राइवेट, स्कूल बैंको, ऑफिसों में अभी तक आग से बचने के लिए फायर उपकरण नहीं लगाने पर सरकार से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई 11 फरवरी की तिथि नियत की है।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में खटीमा निवासी विनोद की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट को भेजे पत्र को जनहित याचिका के रूप में संज्ञान में लिया गया है। विनोद ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा है कि प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों, बैंको ,ऑफिसों आदि में फायर सिस्टम नही लगे है , जिन संस्थानो में लगे भी है तो उनकी दशा बहुत ही खराब है कहीं पानी की सुविधा नही है तो कहीं फायर के उपकरणों का अभाव है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि फायर ऑफिस लाइसेंस भी जारी नही कर रहा है। कोर्ट ने उनके इस पत्र को स्वीकार इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया है। मामले को सुनने के बाद खण्डपीठ ने सरकार से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।

यह भी पढ़ें : प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 196 होटल और धर्मशालाओं को जारी किया नोटिस 

यह भी पढ़ें : हरिद्वार जिले को छोड़कर अन्य जिला सहकारी बैंकों के 410 पदों पर नियुक्ति का रास्‍ता साफ

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।