सिंचार्इ विभाग के 52 पदों की नियुक्ति पर फिलहाल रोक
हार्इकोर्ट ने सिंचार्इ विभाग के 52 पदों की नियुक्ति पर अंतरिम आदेश तक रोक लगा दिया है। चयनित 21 अभ्यर्थियों को नोटिस भी जारी किया है।
नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने सिंचाई विभाग के स्टेनोग्राफर व निजी सहायक के 52 पदों की नियुक्ति पर अंतरिम आदेश तक रोक लगा दिया है। चयनित 21 अभ्यर्थियों को नोटिस भी जारी किया है। साथ ही सरकार व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
काशीपुर निवासी अमित कुमार सिंह ने याचिका दायर कर कहा है कि 2015 में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों में स्टेनोग्राफर व निजी सहायक के पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई। इसमें से 52 पद सिंचाई विभाग के लिए निर्धारित थे। लिखित परीक्षा के उपरांत 120 अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट तैयार की गई। शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत आयोग ने पाया कि 120 अभ्यर्थियों में से 73 के प्रत्यावेदनों को निस्तारित कर दिया गया है।
इस वर्ष पांच मार्च को आयोग द्वारा 40 अभ्यर्थियों के नाम चयन के लिए सिंचाई विभाग को भेज दिए। याचिकाकर्ता का कहना है कि इन 40 अभ्यर्थियों में से 21 के पास कंप्यूटर का ट्रिपल सी सर्टिफिकेट ही नहीं है। इनकी नियुक्ति असंवैधानिक है।
न्यायाधीश न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद सिंचाई विभाग में हो रही नियुक्ति प्रक्रिया पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी। कोर्ट ने 21 चयनित अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करते हुए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग व सरकार से जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।
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