हल्द्वानी के चर्चित ज्वैलर्स पंकज खंडेलवाल हत्याकांड के शूटर इरफान को आजीवन कारावास
प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट विनोद कुमार की कोर्ट ने ज्वैलर्स पंकज खंडेलवाल हत्याकांड में शूटर इरफान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
By Skand ShuklaEdited By: Updated: Wed, 08 Jan 2020 08:59 AM (IST)
नैनीताल, जेएनएन : प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट विनोद कुमार की कोर्ट ने हल्द्वानी के प्रतिष्ठित ज्वैलर्स पंकज खंडेलवाल हत्याकांड में शूटर इरफान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इरफान 13 साल से जेल में ही बंद है। इस मामले में कोर्ट अंडरवल्र्ड डॉन प्रकाश पांडेय उर्फ पीपी, भूपेंद्र बोरा उर्फ भुप्पी व अन्य को दोषमुक्त करार दे चुकी है।
जनवरी 2006 में हुई थी पंकज की हत्या 24 जनवरी 2006 को हल्द्वानी में प्रतिष्ठित ज्वैलर्स पंकज खंडेलवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात के पीछे मृतक के भाई प्रदीप खंडेलवाल का नाम सामने आया था। कहा गया था कि उसने ही सुपारी देकर पंकज की हत्या कराई थी। मृतक की पत्नी रीता खंडेलवाल की तहरीर पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद हल्द्वानी पुलिस ने दो शूटरों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से एक शूटर वकील अहमद को जिला कोर्ट से पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है, जबकि दूसरे शूटर इरफान का मामला न्यायालय में विचाराधीन था। जिला कोर्ट ने प्रदीप को भी सजा सुनाई थी, मगर हाई कोर्ट से वह बरी हो गया था।
प्रशांत पांडे व भुप्पी को दोषमुक्त करार दिया मृतक की पत्नी रीता ने 12 सितंबर 2006 को एक और तहरीर देकर अंडरवर्ल्ड डॉन प्रकाश पांडेय उर्फ पीपी, भूपेंद्र बोरा उर्फ भुप्पी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया था। अभियोजन पक्ष ने आरोप साबित करने के लिए 20 गवाह पेश किए, मगर कोर्ट में आरोपितों की टेलीफोन पर हुई वार्ता का कोई प्रमाण तथा आवाज की रिकॉर्डिंग पेश नहीं कर सका। शनिवार को कोर्ट ने इस आधार पर संदेह का लाभ देते हुए पीपी व भुप्पी को दोषमुक्त करार दिया था, जबकि शूटर इरफान को दोषी करार दिया था। मंगलवार को कोर्ट ने इरफान को सजा सुना दी। अभियोजन की ओर से पैरवी संयुक्त निदेशक विधि डीएस जंगपांगी ने की।
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