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छात्रवृत्ति घोटाला मामले में संयुक्त निदेशक गीताराम नौटियाल को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

समाज कल्याण विभाग के करोड़ों के छात्रवृत्ति घोटाला मामले में जेल में बंद संयुक्त निदेशक गीताराम नौटियाल को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है।

By Skand ShuklaEdited By: Updated: Wed, 04 Dec 2019 08:53 AM (IST)
छात्रवृत्ति घोटाला मामले में संयुक्त निदेशक गीताराम नौटियाल को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
नैनीताल, जेएनएन : समाज कल्याण विभाग के करोड़ों के छात्रवृत्ति घोटाला मामले में जेल में बंद संयुक्त निदेशक गीताराम नौटियाल को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है। कोर्ट ने सरकार को नौटियाल के कार्यकाल के दौरान तीन संस्थानों को जारी की गई 16 करोड़ की धनराशि का ब्यौरा देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी कहा है कि छात्रों की संख्या और उनका बैंक अकाउंट समेत सभी डाटा कोर्ट में प्रस्तुत करें।

घोटाले की जांच कर रही एसआइटी का आरोप है कि बतौर जिला समाज कल्याण अधिकारी गीताराम नौटियाल ने छात्रों के खातों में भेजी जाने वाली रकम संस्थानों के अकाउंट में भेज दी। इसमें दो संस्थान हरिद्वार व एक मेरठ का है। राज्य में हुए 600 करोड़ से ज्यादा के घोटाले में एसआइटी ने नौटियाल को आरोपित बनाते हुए मुकदमा दर्ज किया है। हाई कोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगने के बाद एसआइटी ने नौटियाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद नौटियाल ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश खुल्बे की एकलपीठ ने सरकार से नौटियाल से संस्थानों को जारी रकम का ब्यौरा देने के निर्देश देते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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