दिवाली की रात पांच हत्याओं से दहला था Dehradun, हरमीत ने पूरे परिवार को सुलाया था मौत की नींद; फांसी पर फैसला सुरक्षित
Heinous Murder in Dehradun हाई कोर्ट ने 2014 में देहरादून में दीपावली की रात परिवार के पांच सदस्यों की निर्मम हत्या के अभियुक्त हरमीत को जिला सत्र न्यायालय देहरादून से फांसी की सजा दिए जाने के मामले में सुनवाई की। 23 अक्टूबर 2014 को हरमीत ने पिता सौतेली मां गर्भवती बहन तीन साल की भांजी सहित बहन के कोख में पल रहे गर्भ की भी निर्मम हत्या की थी।
जागरण संवाददाता, नैनीताल। Heinous Murder in Dehradun: हाई कोर्ट ने 2014 में देहरादून में दीपावली की रात परिवार के
पांच सदस्यों की निर्मम हत्या के अभियुक्त हरमीत को जिला सत्र न्यायालय देहरादून से फांसी की सजा दिए जाने के मामले में सुनवाई की।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मामले के पक्षकारों को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया है।
पांच अक्टूबर 2021 को देहरादून के जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पंचम) आशुतोष मिश्रा ने इस सनसनीखेज हत्याकांड के अभियुक्त हरमीत को फांसी की सजा सुनाने के साथ ही एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया था। फांसी की सजा की पुष्टि करने के लिए मामला हाई कोर्ट भेजा गया था।
पांच लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी
अभियोजन के अनुसार 23 अक्टूबर 2014 को हरमीत ने पिता जय सिंह, सौतेली मां कुलवंत कौर, गर्भवती बहन हरजीत कौर, तीन साल की भांजी सहित बहन के कोख में पल रहे गर्भ की भी निर्मम तरीके से
चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी।
मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार हत्यारे ने परिवार के पांचों सदस्यों की हत्या करने के लिए चाकू से 85 वार किए थे। जांच में पता चला कि हरमीत के पिता की दो शादियां थी। उसको शक था कि उसके पिता सारी संपत्ति सौतेली बहिन के नाम पर न कर दें। उसकी सौतेली बहिन एक सप्ताह पहले अपनी डिलीवरी के लिए मायके आई थी।
शादी की सालगिरह 25 अक्टूबर को होने की वजह से वह अपने बच्चे की डिलीवरी सालगिरह के दिन ही कराना चाहती थी। अगर वह डिलीवरी एक दिन पहले करा लेती तो शायद उसकी व गर्भ में पल रहे शिशु की जान बच सकती थी।
इसका फायदा उठाते हुए हरमीत ने दीपावली की रात को घर पर पांच लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। इस केस का मुख्य गवाह पांच वर्षीय कमलजीत बच गया। हत्यारे ने घटना को चोरी की दिखाने के लिए अपने हाथ भी काट लिया था। 24 अक्टूबर को पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध हत्या सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।