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उत्‍तराखंड हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा सवाल, क्या जिला जजों को उपभोक्ता आयोग की जिम्मेदारी दी जा सकती है?

नैनीताल हाई कोर्ट ने उत्तराखंड के जिलों में जिला उपभोक्ता आयोगों में सदस्यों के पद खाली होने के मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। कोर्ट ने पूछा है कि चार जिलों के अलावा अन्य जिलों में जिला जजों को इसकी जिम्मेदारी दी जा सकती है या नहीं। सरकार ने चार जिलों में जिला उपभोक्ता आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की लेकिन बाकी जिलों का कार्यभार इन्हें सौंप दिया।

By kishore joshi Edited By: Nirmala Bohra Updated: Wed, 13 Nov 2024 04:09 PM (IST)
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Nainital High court: कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 26 नवंबर तय की है। फाइल
जागरण संवाददाता, नैनीताल। Nainital High court: हाई कोर्ट ने प्रदेश के तमाम जिलों में जिला उपभोक्ता आयोग के सदस्यों के पद खाली होने के मामले पर स्वतः संज्ञान लेती जनहित याचिका पर सुनवाई की।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने संबंधित विभाग के सचिव से पूछा है कि चार जिलों के अलावा अन्य जिलों में जिला जजों को इसकी जिम्मेदारी दी जा सकती है। क्या राज्य सरकार अन्य जिलों में भी नियुक्ति करने जा रही है, कोर्ट को बताएं।

सरकार ने चार जिलों में जिला उपभोक्ता आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की

मंगलवार को सुनवाई के दौरान विभाग के सचिव एल फनई कोर्ट में पेश होकर बताया कि कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने चार जिलों में जिला उपभोक्ता आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कर दी है, बाकी जिलों का इनको कार्य करने का कार्यभार सौंपा गया है।

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13 जिलों के सभी उपभोक्ता आयोग में स्टाफ मौजूद है। जिस पर कोर्ट ने पूछा कि देहरादून से उत्तरकाशी की दूरी करीब तीन सौ किलोमीटर और ऊधमसिंह नगर से पिथौरागढ़ की दूरी भी अत्यधिक ही है। बताएं कि इसका समाधान कैसे किया जा सकता, अगली तिथि तक कोर्ट को अवगत कराएं। मामले की अगली सुनवाई को 26 नवंबर की तिथि नियत की है।

शेष जिलों का कार्यभार सौंप दिया

पूर्व में कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि सभी 13 जिलों में सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए विज्ञप्ति जारी करें। जिस पर पर सरकार ने विज्ञप्ति जारी की, लेकिन चार जिलों में ही सदस्यों की नियुक्ति कर शेष जिलों का कार्यभार उन्हें सौंप दिया।

अंग्रेजी समाचार पत्र में खबर प्रकाशित होने के बाद हाई कोर्ट ने उपभोक्ता आयोग में रिक्त पदों के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई की थी। तब राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया था कि इन पदों को भरने की तैयारी कर रही है। 13 जिलों के उपभोक्ता आयोग में से अभी तक चार जिलों में चेयरमैन की ही नियुक्तियां हो सकी हैं, जबकि पहाड़ी जिलों में चेयरमैन के पद खाली पड़े हुए है।

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