Nainital High Court: चमोली में भारी मशीनों से खड़िया खनन पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक; PCB, DM व DFO से मांगा जवाब
हाई कोर्ट ने चमोली जिले के तड़ागताल वन भूमि क्षेत्र में वन विभाग नियमावली 1984 के विरुद्ध भारी मशीनों से अवैध रूप से खड़िया खनन के मामले लेकर दायर जनहित याचिका पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) डीएफओ तथा जिलाधिकारी चमोली को नोटिस जारी कर 14 अप्रैल 2024 तक जवाब पेश करने को कहा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि अभी तक पूर्व के आदेश पर क्या कार्रवाई हुई।
By Jagran NewsEdited By: Shivam YadavUpdated: Tue, 10 Oct 2023 05:00 AM (IST)
जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाई कोर्ट ने चमोली जिले के तड़ागताल वन भूमि क्षेत्र में वन विभाग नियमावली 1984 के विरुद्ध भारी मशीनों से अवैध रूप से खड़िया खनन के मामले लेकर दायर जनहित याचिका पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी), डीएफओ तथा जिलाधिकारी चमोली को नोटिस जारी कर 14 अप्रैल 2024 तक जवाब पेश करने को कहा है।
कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि अभी तक पूर्व के आदेश पर क्या कार्रवाई हुई। कोर्ट ने तब तक भारी मशीनों से खड़िया खनन पर रोक लगा दी है। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में चमोली निवासी प्रकाश सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
बेनाप नहीं करवाया जा सकता खनन
सुनवाई में कहा है कि चमोली के तड़ागताल झील से लगे वन क्षेत्र में बेनाप भूमि को राज्य सरकार की ओर से बिना केंद्र सरकार की अनुमति के खनन के लिए दे दिया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार बेनाप भूमि को किसी को खनन के लिए नहीं दिया जा सकता।याचिकाकर्ता का कहना है कि अवैध खनन से झील सहित पर्यावरण को खतरा पैदा हो गया है। याचिका में बेनाप भूमि में दिए गए खनन पट्टे दिए जाने पर रोक लगाने की मांग की गई है।
यह भी पढ़ें: Nainital Accident: नैनीताल में हरियाणा के पर्यटकों की बस खाई में गिरी, 7 की मौत, SDRF व पुलिस कर रही रेस्क्यू
यह भी पढ़ें: Nainital Bus Accident: नैनीताल बस हादसे की वजह आई सामने, घायल सह चालक ने बताया - स्टेयरिंग हो गया था लॉक और…
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।