छात्रवृत्ति घोटाला मामले में मोनार्ड विवि के चार संस्थापकों को जमानत नहीं nainital news
प्रभारी जिला जज एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार की कोर्ट ने समाज कल्याण छात्रवृत्ति घोटाले में आरोपित मोनार्ड विवि संस्थापकों समेत चार आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
By Skand ShuklaEdited By: Updated: Sun, 24 Nov 2019 09:14 AM (IST)
नैनीताल, जेएनएन : प्रभारी जिला जज एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार की कोर्ट ने समाज कल्याण छात्रवृत्ति घोटाले में आरोपित मोनार्ड विवि संस्थापकों समेत चार आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
शनिवार को प्रभारी जिला जज की कोर्ट में घोटाले के आरोपित आनंद प्रकाश गर्ग निवासी 16-गंगानगर कॉलोनी, थाना हापुड़, अनिल कपूर निवासी डी-49, सेक्टर-49 जिला गौतमबुद्ध नगर, शशांक जैन निवासी वकील रोड नई मंडी जिला मुजफ्फरनगर व रमेश अग्रवाल निवासी 28-ए नौ जीएस सराय, थाना हौसखास नई दिल्ली की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। चारों आरोपितों के खिलाफ एसआइटी द्वारा भीमताल थाने में धारा-420, 466, 467, 468, 120 बी आइपीसी के तहत केस दर्ज किया गया था। पिछले दिनों गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। शनिवार को जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने कोर्ट को बताया कि मोनार्ड विवि के एकाउंट को संचालित करने के लिए मोनार्ड एजुकेशन सोसायटी द्वारा कर्नल डीपी सिंह, रजिस्ट्रार शशांक जैन व रमेश अग्रवाल को नियुक्त किया गया था। तीनों के हस्ताक्षर से ही खाते में धनराशि का आवागमन होता था। उपरोक्त के हस्ताक्षरों से 20 लाख से अधिक छात्रवृत्ति का पैसा, जो समाज कल्याण विभाग नैनीताल द्वारा छात्रों की पढ़ाई के लिए भेजा गया था, जो गलत तरीके से निकाल कर विवि के पीएनबी में संचालित दूसरे खाते में गया और फिर विवि द्वारा ऋण चुकाने में इसका उपयोग किया गया। उपरोक्त विवि के संस्थापक सदस्य हैं। मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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